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November 21, 2024 3:03 pm

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नाबालिग लडकी के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने बाबत हाईकोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर और सिम्स के डीन को दिए महत्वपूर्ण आदेश

बिलासपुर ।बेमेतरा की एक नाबालिग लड़की के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने हेतु छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कलेक्टर बिलासपुर , डीन सिम्स को आदेश दिए। माननीय न्यायधिपति श्री संजय के अग्रवाल जी के द्वारा तत्काल मामले की सुनवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए बलात्कार की पीड़ित नाबालिग लड़की के स्वास्थ्य की जांच हेतु सिम्स डीन को आदेश दिया और लड़की के रहने खाने सुरक्षा की व्यवस्था करने का आदेश कलेक्टर बिलासपुर को दिया और दिनांक 12.03.21 को मामले को पुनः सुनवाई हेतु रखा है। नाबालिग पीड़िता ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा, रजनी पांडेय, प्रकृति जैन, नीलेश भानुशाली के माध्यम से अपना प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाने हेतु उच्च न्यायालय में याचिका लगवाई है जिसमे टर्मिनेशन ऑफ प्रैगनैंसी अधिनियम की धारा 3 व नियम 9 के अनुरूप बलात्कार पीड़िता को प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने का अधिकार दिया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने विस्तृत आदेश भी ऐसे मामलों के संदर्भ में पारित किया है, जिसमे मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के कंसेंट और मामले की परिस्थितियों व पीड़िता के सम्पूर्ण हित को ध्यान में रखकर उच्च न्यायालय आदेश द्वारा आदेश पारित किया जाता है।

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