बिलासपुर ।छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़े खतरे के बीच बिलासपुर कलेक्टर आज बेहद ही सख्त आदेश जारी करेंगे। बिलासपुर में होली मिलन और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वहीं होलिका दहन को भी कड़े शर्तों के साथ इजाजत दी जाएगी,जिसके तहत होलिका दहन स्थल पर एक समय मे केवल 5 लोग मास्क तथा सेनेटाइजर के साथ उपस्थित रहेंगे।बिलासपुर के सभी पर्यटन केंद्र पर आमलोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वहीं धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मेला और समारोह सहित तमाम कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। विस्तृत गाइडलाइंस आज जारी होंगे।
शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र सहित कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं होगी। वहीं धरना रैली, जुलूस, प्रदर्शन पर भी रोक लगा दिया जाएगा। दो पहिया पर 2 और चार पहिया पर 4 लोग ही बैठेंगे। दूसरे राज्यों से हवाई, ट्रेन व सड़क मार्ग से आने वाले लोगों को 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा।मंदिरों में एकल या व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे,सामूहिक पूजा नही होगी ।मॉल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।
कोरोना के लक्षण वालों को क्वारंटीन रहना होगा और होम आईसोलेशन का कड़ाई से पालन करना होगा। सार्वजनिक जगहों पर 5 लोगों से ज्यादा मौजूद नहीं रह सकेंगे।
किसी क्षेत्र में कोरोना के लक्षणों की अधिकता वाले व्यक्ति होंगे तो उस क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन बना कर प्रतिबंधित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माना 200 से बढ़ा कर 500 भी गृह विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी कर,कर दिया गया हैं।
कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, आज कई नियम व शर्तों के साथ प्रतिबंध के आदेश जारी हो जायेंगे ।