बिलासपुर ।बिलासपुर में आगामी 14 से 21 अप्रैल तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने कलेक्टर सारांश मित्तर ने आदेश जारी कर दिया है । आदेश 14 अप्रैल सुबह 6 बजे से 21 अप्रैल रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा ।इस अवधि तक बिलासपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है । इस दौरान बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी ।
असल में प्रदेश के साथ बिलासपुर की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है । शनिवार को अधिकृत रूप से बिलासपुर में 897 नए मामलों की पुष्टि हुई तो वहीं 8 लोगों ने कोरोना के चलते अपने प्राण गंवा दिए। प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिए गए हैं जहां कोविड के मामले बिलासपुर से कम है लेकिन बिलासपुर में लॉकडाउन पर फैसला नहीं लिया जा रहा था और लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी मगर देर सबेर सम्पूर्ण लाक डाउन प्रभावशील हो जाने की उम्मीद हो चली थी । आज रविवार अवकाश होने के बाद भी कलेक्टर ने लाक डाउन का आदेश जारी किया वैसे , विधायक शैलेश पांडे ने भी मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा कर कलेक्टर को बिलासपुर में लॉकडाउन लगाने निर्देशित करने का आग्रह किया था तो कांग्रेस संगठन के नेता महापौर ,शहर अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी कलेक्टर से मिलकर लाक डाउन लगाने के संबंध में चर्चा की उसके उपरांत लाक डाउन का आदेश जारी हो गया । बिलासपुर में भी अब 14 से 21 अपील तक पूर्ण तालाबंदी रहेगी इस बार बैंक भी नही खुलेंगे । इस बार का लॉकडाउन पहले से कहीं अधिक सख्त होगा। पेट्रोल पंप, स्वास्थ्य सेवा मेडिकल स्टोर को छोड़कर सभी संस्थान बंद रहेंगे। केवल अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल प्रदान किया जाएगा, तो वही मेडिकल स्टोर और दूध विक्रेताओं को इससे सशर्त छूट दी गई है। हालांकि दूध प्रदान करने का समय निश्चित किया गया है। पेट्रोल पंप पर इस दौरान सिर्फ सरकारी सेवा, एंबुलेंस, पुलिस वाहन आपात सेवा, इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोगों को पहचान पत्र दिखाने पर ही पेट्रोल दिया जाएगा। इस दौरान सभी व्यवसायिक संस्थान, सब्जी दुकान बंद रहेंगे। जिले में अफसरों को लॉकडाउन में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि नगरीय निकाय सीमा के बाहर मौजूद ऑटो मोबाइल रिपेयर शॉप गैरेज पंचर दुकान ढाबा रेस्टोरेंट की दुकाने पूर्व की तरह संचालित होंगी। दूध न्यूज़पेपर हाकर सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक अपना कार्य कर सकेंगे इस दौरान पशु चारा की दुकानें सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक खोलने की अनुमति है। गैस सिलेंडर की सेवा टेलिफोनिक और घर पहुंच सेवा रहेंगी ।आपात यात्रा की स्थिति में चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम चार ऑटो में तीन और दो पहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी इस दौरान सभी धार्मिक सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे वैवाहिक आयोजन केवल वधु के घर में आयोजित हो सकते हैं उसमें भी अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं अंत्येष्टि 10 रात्रि मित्र संबंधी कार्यक्रम में भी अधिकतम 20 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है जो लोग होटल में रुके हुए हैं उन्हें केवल रूम सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी इस दौरान मिल्क पार्लर में केवल दूध ही उपलब्ध होगी ।इसे अवधि में सभी सभा, जुलूस, सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा ।
देखें कलेक्टर द्वारा जारी आदेश
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