: बिलासपुर । महिला एवं बाल विकास विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर पदस्थ कोई अधिकारी 1 साल तक नदारद रहे और पदभार भी ग्रहण न करें तो विभाग के पास ऐसे अधिकारी को निलंबित कर देने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। वैसे भी तबादला यदि मनोवांछित जगह पर नही होता तो अधिकारियों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और फिर पता नही ऐसा क्या अषाध्य बीमारी हो जाती है कि महीनो क्या साल भर भी वे स्वस्थ नही हो पाते जबकि कोरोना जैसे महामारी से संक्रमित लोग भी अधिकतम 15 दिन में ठीक हो जाते है । बिलासपुर मुंगेली और बलोदा बाजार भाटापारा जिले में पदस्थ रहते हुए विवादों में गिरी तथा अनेक गंभीर शिकायतों के बाद बलोदा बाजार भाटापारा जिले से स्थानांतरित डीपीओ श्रीमती संजुला शर्मा को पूरे 1 साल नदारद रहने और स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं के कारण विभाग ने निलंबित कर दिया है।
महिला एवम बाल विकास विभाग में संजुला शर्मा जैसे और भी कई अधिकारी है जो तबादला होने के 6 माह बाद भी नए स्थान पर कार्यभार नही संभाला है सवाल यह उठता है कि विभाग ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हाकित कर उनके खिलाफ भी कारवाई करेगा ?
जानकारी के मुताबिक श्रीमती संजुला शर्मा राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद मुंगेली में पदस्थ थी उनकी कार्यशैली को लेकर उनके खिलाफ ढेर सारी गंभीर शिकायतों को देखते हुए विभाग ने उनका तबादला बिलासपुर ट्रेनिग सेंटर किया। उसके बाद बिलासपुर में भी विवादित होने पर उनका ट्रांसफर बलोदा बाजार कर दिया गया। बलौदा बाजार में पदस्थ रहने के दौरान उन पर 60 से अधिक कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन नही करने का आरोप लगा था । इस बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 11 जून 2021 को सचिव को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती मंजुला शर्मा द्वारा जिला बलौदा बाजार भाटापारा के अधिकारी कर्मचारियों का वर्ष 2019 20 के गोपनीय प्रतिवेदनो में मतांकन नहीं किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है उक्त संबंध में संचालनालय के पत्र दिनांक 25 मार्च 2021 द्वारा श्रीमती संजना शर्मा उपसंचालक तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी को वर्षात 31मार्च 2021 की स्थिति के गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन करने के निर्देश दिए गए थे इसके बावजूद भी श्रीमती संजुला शर्मा द्वारा गोपनीय प्रतिवेदनो में मताकन नहीं किया गय गया । लगभग 60 अधिकारी कर्मचारी के वर्ष 2019 ,20 के गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन न करने के संबंध में श्रीमती संजुला शर्मा के विरुद्ध शिकायत की गई। दिनांक 16 दिसंबर 2020 को विभागीय आदेश द्वारा श्रीमती संजुला शर्मा को जिला कार्यक्रम अधिकारी बलौदा बाजार भाटापारा से क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। श्रीमती शर्मा को बलौदा बाजार से 28 दिसंबर 2020 को भार मुक्त कर दिया गया परंतु उनके द्वारा अवकाश आवेदन लगाकर प्रस्तुत किया गया जिसमें स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिनांक 11 जनवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक 48 दिवस का अर्जित अवकाश हेतु आवेदन दिया गया। इस संबंध में श्रीमती संजुला शर्मा को संचालक के पत्र दिनांक 11 मई 2021 द्वारा दी गई दवाइयों ,सलाह की पर्ची इत्यादि सहित सात दिवस में उपलब्ध कराने हेतु उनके द्वारा दिए गए अवकाश कालीन पते पर पत्र प्रेषित किया गया था किंतु डाक विभाग द्वारा प्राप्त कर्ता बाहर है आने का निश्चित ही मालूम नहीं होने के कारण वापस कर दिया गया ।श्रीमती शर्मा उपसंचालक को रामखेलावन बलौदा बाजार भाटापारा द्वारा उनके विरूद्ध की गई शिकायत के संबंध में अपर कलेक्टर जिला बलौदा बाजार भाटापारा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पाए जाने पर शासन द्वारा 9 अप्रैल 2021 के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिसे उनके अवकाश पर प्रेषित किया गया था किंतु डाक विभाग द्वारा प्राप्तकर्ता को लगातार बाहर रहे कारण वापस कर दिया गया उपरोक्त स्पष्ट है कि श्रीमती संजूला शर्मा उप संचालक द्वारा शासकीय कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण अनावश्यक रूप से अधिकारियों कर्मचारियों का प्रतिवेदन की जाने से परीक्षा अवधि समयमान एवं पदोन्नति संबंधी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है ऐसी स्थिति में श्रीमती संजुला शर्मा से गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के अधिकार को प्रत्या हरित करते हुए किसी अन्य अधिकारी को उक्त अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने का अधिकार प्रत्यायोजित किया जाए 1965 के नियम 3 एवं 7 का स्पष्ट उल्लंघन है ।
इसी तरह विभाग के 4 सहायक संचालकों ने संजूला शर्मा के खिलाफ गंभीर शिकायतें करते हुए कहा है कि योजनाबद्ध रूप से कार्य करते हुए अधिकारियों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से श्रीमती संजुला शर्मा द्वारा संकाय सदस्य शालिनी दलेला के साथ मिलकर 26 जून 2019 से 27 जून 2019 को लगातार ऐसी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई और अभद्र आचरण किया गया कि हम विचलित हो व्यथित हो उनके कक्ष में आएंऔर वह हमें अनर्गल बातें कर उत्तेजित कर वीडियो बना सकें ।क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान का क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ के 10 जिलों तक फैला है ऐसे महत्वपूर्ण और सम्माननीय संस्थान की प्रमुख के पद पर ऐसी महिला अधिकारी पदस्थ है जो स्वयं अपने ही अधीनस्थों के विरुद्ध साजिश करती है और संवेदनहीनता एवं क्रूरता का परिचय देते हुए अपने प्रशिक्षण संस्थान की प्रशिक्षणार्थियों को रात में सामान बाहर निकालने की धमकी देती है। उपरोक्त परिस्थितियों में उप संचालक श्रीमती संजुला शर्मा के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
प्राप्त शिकायतों और एक साल तक पदभार ग्रहण नहीं करने के कारण संजुला शर्मा को विभाग ने निलंबित कर दिया है ।अभी विभाग में कई और ऐसे अधिकारी है जो स्वास्थ्य गत कारणो का बहाना कर पिछले 6 माह से नव पदस्थ स्थानों में पदभार ग्रहण नहीं किए है और जिनके विरुद्ध कई जांच भी संस्थित है ।विभाग को ऐसे अनुशासनहीन अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ।