बिलासपुर ।शहर विधायक शैलेष पांडेय विधानसभा में बिलासपुर के विकास और समस्याओं को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे है बुधवार को उन्होंने बिलासपुर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों बिजली कटौती ,बिजली बंद होने ,132 केवी ए का सब स्टेशन निर्माण में विलम्ब होने के कारण ,अवैध रेत उत्खनन, अ रपा नदी में डूबने से बच्चो की मौत तथा बिलासा दाई एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग आदि को लेकर सवाल पूछे जिसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया ।पढ़ें सवाल और मुख्यमंत्री के जवाब भाग-2
नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर
बिलासपुर शहर में बिजली कटौती एवं बिजली बंद होना
[ऊर्जा]
- ( क्र. 24 ) श्री शैलेश पांडे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलासपुर शहर में बिजली कटौती और बिजली बंद होने की कितनी शिकायतें 1 मार्च, 2022 से 30 जून, 2022 के बीच प्राप्त हुई और किन-किन कारणों से बिजली बंद हुई?
मुख्यमंत्री ( श्री भूपेश बघेल ) : प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के नगर वृत्त बिलासपुर कार्यालय के क्षेत्रांतर्गत बिलासपुर शहर में किसी भी प्रकार की बिजली कटौती नहीं की गई है। उक्तावधि में बिजली बंद होने की कुल 62 हजार 781 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसके कारण निम्नानुसार है:- 1. पूर्व नियोजित शट डाउन की अवधि में। 2. आंधी तूफान एवं वर्षा के कारण 33 के.व्ही, 11 के. व्ही. एवं एल.टी. लाईनों में आकस्मिक व्यवधान के कारण 3. स्थापित वितरण ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण। 4. आंधी तूफान एवं वर्षा के दौरान टीएमसी फ्यूज एवं डीओ फ्यूज जलने के कारण। 5. उपभोक्ताओं के सर्विस लाईनों, जंपरों अथवा कट आउट में व्यवधान आने के कारण
बिलासपुर के नए 132 केवीए सब स्टेशन की स्थापना
[ऊर्जा]
- ( *क्र. 23 ) श्री शैलेश पांडे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलासपुर में 132 केवीए के सब स्टेशन की स्थापना की अद्यतन स्थिति क्या है ? कृपया जानकारी देने का कष्ट करें?
मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल ) : बिलासपुर में स्वीकृत 132 के. व्ही. विद्युत सब स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम लोखंडी में चयनित भूमि निस्तार पत्रक एवं अधिकार अभिलेख में “छोटे झाड़ का जंगल” मद में दर्ज होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु अनुमति बाबत् प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, परंतु ग्रामसभा लोखंडी द्वारा उक्त स्थान पर सब स्टेशन निर्माण के लिए भूमि आबंटन हेतु अपने पत्र दिनांक 05.05.2022 द्वारा असहमति व्यक्त किये जाने के कारण सब स्टेशन निर्माण हेतु उपयुक्त अन्य भूमि के चिंहाकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सब स्टेशन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि आबंटन के पश्चात् प्रशासकीय अनुमोदन एवं निविदा की कार्यवाही उपरान्त सब स्टेशन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।
: बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग एवं फोर्स सी कैटेगरी की अद्यतन स्थिति
[विमानन]
- ( क्र. 25 ) श्री शैलेश पांडे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग और फोर सी कैटेगरी के उन्नयन की शासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अद्यतन जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें?
मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C-IFR श्रेणी में विकसित करने की संभावना के परीक्षण हेतु
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विषेषज्ञ दल से दिसम्बर 2021 में एयरपोर्ट का प्री-फिसीबिलिटी स्टडी करवाया गया है। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 4C-IFR श्रेणी में एयरपोर्ट विकास के पूर्व 3C-I FR श्रेणी मापदण्ड अनुसार एयरपोर्ट में रात्रि उड़ान संचालन की सुविधा विकसित करने हेतु लाईटिंग का कार्य किया जाना है। इस हेतु प्राप्त प्राक्कलन का परीक्षण किया जा रहा है। भविष्य में एयरपोर्ट में बढ़ने वाले ट्रैफिक की संभावना को देखते हुये 4C-IFR श्रेणी मानक अनुसार 300 यात्रियों के आगमन तथा 300 यात्रियों के प्रस्थान की क्षमता युक्त नवीन टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा कंसल्टेण्ट के माध्यम से DPR तैयार किया जा रहा है।
अरपा नदी के खनन एवं डूबने से हुई बच्चों की मौत
[खनिज साधन]
- ( क्र. 26 ) श्री शैलेश पांडे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-बिलासपुर अरपा नदी में रेत खनन हेतु किन-किन संस्थाओं को अधिकृत किया गया है ? खनन करने वाली संस्थाओं ने जनहित के क्या-क्या कार्य किए ? दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 30 जून, 2022 के बीच कितने बच्चों की मौत अरपा नदी में डूबने से हुई ?
मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल ): बिलासपुर जिलांतर्गत अरपा नदी में रेत खनन् हेतु किसी भी संस्थान को अधिकृत नहीं
किया गया है। अपितु रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से 08 रेत खदानें स्वीकृत होकर संचालित है। पट्टेदार द्वारा सीधे जनहित के कार्य कराये जाने का प्रावधान खनिज नियमों में नहीं है। अपितु छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत (उत्खनन् एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के अनुसार रेत खदानों से प्राप्त रॉयल्टी राशि का 25 प्रतिशत राशि बढ़ाकर शासन द्वारा ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों को दिया जाना प्रावधानित है। साथ ही रॉयल्टी का 10 प्रतिशत राशि बतौर डी. एम. एफ. क्षेत्र में विकास हेतु लिया जाता है, जिनसे जनहित के कार्य कराये जाते है। प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र में किसी भी बच्चे की डूबने से मौत नहीं हुई है, तथापि अरपा नदी के अन्य भाग में 11 बच्चो की मौत डूबने से हुई है।