बिलासपुर । पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र और छजकां के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को पेंड्रा के एडीजे कोर्ट से भी जमानत नही मिल पाई । कोर्ट ने आज उनका जमानत आवेदन खारिज कर दिया जिसके फलस्वरूप वे न्यायिक अभिरक्षा में जेल में ही रहेंगे ।
अमित जोगी को भाजपा नेत्री समीरा पैकरा के फरवरी 2013 में दर्ज कराए रिपोर्ट पर धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने मंगलवार को मरवाही सदन बिलासपुर से गिरफ्तार किया था उसके बाद उसे गौरेला के कोर्ट में पेश किया था । अमित जोगी ने अपने जमानत आवेदन पर खुद पैरवी की थी मगर निचली अदालत द्वारा आवेदन खारिज कर दिए जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिन के लिए पेंड्रा उप जेल भेज दिया गया था । आज पेंड्रा के एडीजे कोर्ट में भी अमित जोगी ने जमानत आवेदन लगाया मगर वहां से भी उसे राहत नही मिली । अमित जोगी पेंड्रा जेल में ही रहते हुए अब अपनी जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में आवेदन लगाएंगे ।