बिलासपुर ।निर्धारित तिथि तक कस्टम मिलिंग का चावल किसी कारणवश जमा नहीं कर पाने को लेकर सारंगढ़ जिले के जेके राइस मिलर को कलेक्टर खाद्य शाखा द्वारा बैंक गारंटी सीज करने तथा ब्लैक लिस्ट की कार्यवाही करने और कस्टम मिलिंग चावल जमा करने के वेबसाइट को बंद किए जाने की नोटिस जारी करने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने राइस मिलर को बड़ी राहत प्रदान करते हुए संबंधित विभागों को मिलर का बैंक गारंटी सीज नहीं करने, कस्टम मिलिंग चावल जमा करने की वेबसाइट को चालू करने तथा 5 दिनों के भीतर कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने मिलर के आवेदन को स्वीकार करने एवं मिलर को ब्लैक लिस्टेड करने की कारवाई पर विचार करने का आदेश दिया है। नवगठित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ अंतर्गत टेंगना पाली मैं संचालित जेके राइस मिल के मालिक को कस्टम मिलिंग के तहत चावल जमा करने निर्धारित मात्रा में धान का परिवहन किया गया है जिसके लिए कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने तिथि निर्धारित किया गया लेकिन स्वास्थ्य गत परेशानियों के चलते मिलर द्वारा मिलर द्वारा निर्धारित तिथि में चावल जमा नहीं किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग को यह बताया गया कि आर्थिक संकट तथा धान फसल की कटाई के कारण मजदूरों के अभाव के चलते वह कस्टम मिलिंग का चावल समय पर जमा नहीं कर पाया है इसलिए उसे 5 दिन का समय दिया जाए मिलर के इस आवेदन पर कलेक्ट्रेट खाद्य शाखा द्वारा मिलर का सेंट्रल बैंक में जमा बैंक गारंटी की राशि ₹1लाख,80 हजार रुपए को सीज करने तथा चावल जमा करने के वेबसाइट को बंद करने तथा वर्ष 2022 23 के कस्टम पंजीयन पर रोक लगाने तथा मिलर को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही करने बाबत नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। मिलर को यह नोटिस भी जवाब मांगे जाने की तिथि के बाद प्राप्त हुआ इस पर मिलर द्वारा अधिवक्ता लव कुश साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया ।याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सेम कोसी के एकल बेंच ने मिलर को बड़ी राहत देते हुए कलेक्टर खाद्य शाखा रायगढ़,एफसीआई के प्रबंध संचालक ,स्टेट कारपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन तथा जिला विपणन अधिकारी को आदेशित करते हुए निर्देशित किया है कि मिलर द्वारा मांगे गए 5 दिन के निवेदन को स्वीकार किया जाए तथा बैंक गारंटी की राशि एक करोड़ 80 लाख रुपए जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जमा है को सीज नहीं करने तथा कस्टम मिलिंग चावल जमा करने के वेबसाइट को चालू करने तथा कस्टम मिलिंग चावल के डिलीवरी के दौरान बाधा खड़ा नहीं करने एवं वर्ष 2022 23 के कस्टम मिलिंग पंजीयन पर विचार करने निर्देश दिए थे ।कोर्ट के इस आदेश के बाद मिलर द्वारा चावल भरे ट्रक जमा करने भेजे जाने पर एफ सी आई अमले द्वारा लेने से आनाकानी की जा रही है। खाद्य विभाग ,भारतीय खाद्य निगम तथा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा डीलरों के साथ जरूरत से ज्यादा कढ़ाई बरते जाने को लेकर छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन तथा जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा भी कलेक्टर रायगढ़ एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर राहत की मांग की गई थी ।
Sat Dec 17 , 2022
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