बिलासपुर,3 अक्टूबर 2019। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष ,पूर्व विधायक
अमित जोगी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था, हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सार्वजनिक किया और अमित जोगी को जमानत देने का आदेश दिया है।
अमित जोगी को गौरेला थाने में समीरा पैकरा की ओर से दर्ज रिपोर्ट के आधार पर बिलासपुर स्थित सरकारी आवास मरवाही सदन से गिरफ़्तार किया गया था। समीरा पैकरा के रिपोर्ट में आरोप था कि, अमित जोगी ने गलत जन्मस्थान दर्शा कर चुनाव लड़ा।
जस्टिस आरसीएस सामंत की कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत हुई थी, जिसमें अमित जोगी की ओर से तर्क दिया गया था कि, यह वह प्रकरण है जिसमें समान मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज की थी। जिस मसले को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, उसी मसले पर एफआईआर की गई है। अमित जोगी को निचली अदालत और जिला न्यायालय से जमानत नही मिली थी और वे जेल में थे मगर स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें सिम्स ,अपोलो और फिर उसके बाद बालाजी हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती कराया गया था ।