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November 21, 2024 2:21 pm

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सब इंस्पेक्टर,सूबेदार और प्लाटून कमांडर पदो की मेरिट सूची को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी

बिलासपुर।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा सब इंस्पेक्टर सूबेदार एवं प्लाटून कमांडर के पद पर की जा रही भर्ती को लेकर जारी मेरिट सूची को चुनौती दी गई याचिका पर सुनवाई की!
याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से यह पक्ष रखा गया है कि उक्त सूची में भर्ती नियमों का पालन ना किया जाकर विधि विरुद्ध प्रारंभिक सूची जारी की गई है जिस कारण याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित होना पड़ रहा है !
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता राहुल शर्मा एवं सचिन निधि ने कोर्ट को बताया कि प्रारंभिक सूची में चयन, कुल पद के 20 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयनित किया जाना था! परंतु उत्तर वादी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में ही वर्ग वार छटनी कर सूची तैयार किया जाना नियम विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है! याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पांडे की खंडपीठ में ग्रीष्मावकाश के पश्चात उक्त याचिका पर सुनवाई करने हेतु निर्देशित किया है व उत्तर वादियों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत हेतु आदेशित किया है!

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