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April 12, 2025 2:18 am

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ईडी के अभियोग पत्र में आई ए एस रानू साहू मनी लांड्रिंग की दोषी,ईडी ने अभियोग पत्र में और क्या कहा है वह भी जानें

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय रायपुर  का कहना है कि आई ए एस रानू साहू मनी लांड्रिंग की दोषी पाई गई है। ऐसा ई डी द्वारा विशेष न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग पत्र में कहा गया है।आई ए एस अधिकारियों का राजधानी रायपुर में  आज कांक्लेव आयोजित है लेकिन एक दिन पहले ही अपने साथी आई ए एस की गिरफ्तारी से आई ए एस लाबी में भारी हलचल है। ईडी द्वारा विशेष न्यायालय में पेश अभियोग पत्र को हम हुबहू  यहां पर दे रहे है। सुधी पाठक भी जाने अभियोग पत्र में रानू साहू के बारे में ईडी का क्या कहना है:

प्रवर्तन निदेशालय, रायपुर आंचलिक कार्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़.

अभियोग

श्रीमती रानू साहू श्री के साथ। जय प्रकाश मौर्य निवासी- डी-2/29, ऑफिसर कॉलोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर

..आवेदक …………. अभियुक्त/गिरफ्तारकर्ता

ECIR/RPZ0/09/2022

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सीआरपीसी की धारा 167 के तहत आवेदन (ईडी ने अपराध करने के लिए आरोपी रानूसाहू की 14 दिन की रिमांड/ईडी हिरासत की मांग की है। धारा 3 पीएमएलए की धारा 4 के साथ पढ़ें)

सबसे अधिक सम्मानपूर्ण प्रदर्शन:-

पीएमएलए की धारा 167(2) के तहत वर्तमान आवेदन श्रीमती की 14 दिनों की ईडी हिरासत की मांग के लिए दायर किया गया है। रानू साहू को पीएमएलए की धारा 19 के तहत, आज दिनांक 22.07.2023 को सुबह 07:42 बजे, पीएमएलए की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।संक्षिप्त तथ्य:-

वर्तमान आवेदन से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

1 कि, सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों के परिसरों पर आयकर विभाग की तलाशी और जब्ती और आयकर विभाग की जांच के दौरान विभिन्न साक्ष्य एकत्र किए गए थे।

हस्तलिखित डायरियां, कागज़ात और डिजिटल साक्ष्य भी। ये साक्ष्य सूर्यकांत तिवारी द्वारा अपने सहयोगियों और अन्य व्यक्तियों के साथ संचालित और समन्वित किए जा रहे एक सिंडिकेट से संबंधित नकदी लेनदेन के हैं, जिसमें अतिरिक्त अनधिकृत नकदी एकत्र की जा रही थी और एसईसीएल द्वारा जारी डिलीवरी ऑर्डर के विरुद्ध निर्धारित कानूनी राशि से ऊपर। औरेंट से। विभिन्न संस्थाएँ जो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का उठाव और परिवहन कर रही थीं।

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