बिलासपुर। सिरगिट्टी औद्योगिक परिक्षेत्र अंतर्गत यदुनंदन नगर सेक्टर डी में तिफरा औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन करने के लिए जिला उद्योग संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम और राजस्व एवम आपदा प्रबंधन के पत्रों पर गौर करें तो तिफरा के उक्त क्षेत्र में उद्योगों का निर्माण संभव ही नहीं है ।उक्त पत्रों के मुताबिक उक्त क्षेत्र में उद्योग नहीं बल्कि व्यवसायिक परिसर (होलसेल कारीडोर)को बढ़ावा देने की बात कही है ।उक्त दोनों पत्र के परिपेक्ष्य में यदि व्यवसायिक परिसर निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है तो जिला उद्योग संघ की उम्मीदों और प्रयासों को बड़ा झटका लगेगा और विवाद की स्थिति निर्मित होगी और अगर जिला उद्योग संघ के आग्रह पर तिफरा औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया जाता है तो सरकार के संबंधित दो विभागो के पत्रों पर उल्लेखित महत्वपूर्ण जानकारियां को एक ही झटके में नजर अंदाज करना माना जायेगा । उक्त क्षेत्र में व्यवसायिक परिसर की अनुसंशा से बड़ी संख्या में व्यापारियों का भला हो सकता है ।उक्त दोनों पत्रों में होलसेल कारीडोर के पक्ष में तार्किक ढंग से ठोस बातें कही गई है और साथ ही यह बताया गया है कि उक्त क्षेत्र में किस तरह अनेक कालोनियां बन गई है और क्षेत्र के बदले स्वरूप वश होलसेल कारीडोर को बढ़ावा देना चाहिए ।दोनो पत्रों में विस्तार से जो महत्वपूर्ण बातें कही गई है उन बातो को हर कोई को जानना जरूरी है।पता चला है कि डेढ़ साल पहले सेक्टर डी का लैंड यूज बदलने सी एस आई डी द्वारा उद्योग सचिव को लिखे गए चिट्ठी की फाइल ही गायब हो गया है मगर उन पत्रों की छाया प्रति हमारे पास है (नीचे देंखें)
आइए जानते है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम और राजस्व एवम आपदा प्रबंधन विभाग ने सेक्टर डी की जमीन को लेकर जारी पत्र में क्या लिखा है:
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
प्रति,
प्रमुख सचिव (प्रवास ५८)
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
विषय : जिला बिलासपुर में विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्र-सिरगिट्टी, सेक्टर- डी (28.58 हेक्टेयर) के औद्योगिक प्रयोजन से व्यवसायिक परिवर्तन बाबत् प्रस्ताव।
महोदय,
विषयांतर्गत जिला बिलासपुर में वर्ष 1984 में जिला प्रशासन से सिरगिट्टी सेक्टर-डी, स्थित औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्राप्त शासकीय भूमि कुल रकबा 26.56 हेक्टेयर (65.629 एकड़) में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु अधोसंरचना विकास के कार्य वर्ष 2015 में पूर्ण किये गये थे। पहुँच मार्ग निर्माण से संबंधित भूमि विवाद के कारण उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र में आज दिनांक तक भू-खण्डो के आबंटन का कार्य नही किया जा सका है। औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आधिपत्य से लेकर विकास कार्यों पर कुल व्यय एवं पहुँच मार्ग निर्माण से संबंधित विवरण संक्षेपिका (“परिशिष्ट – 1”) पर संलग्न है।
उपरोक्त नवीन औद्योगिक क्षेत्र हेतु वर्ष 2007-08 में अभिन्यास की स्वीकृति एवं तत्पश्चात इसके विकास एवं पहुँच मार्ग से संबंधित भूमि विवाद की प्रक्रिया में लगे कुल लगभग 15 वर्ष की समयावधि में इस क्षेत्र में रहवासी क्षेत्रो / आवासीय कॉलोनियो का तीव्र गति से विकास हुआ है। इस क्षेत्र के संलग्न गूगल मानचित्र (परिशिष्ट-2) के अनुसार विषयांकित औद्योगिक क्षेत्र के आस-पास यदुनंदन नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी तथा रामा वर्ल्ड रेसिडेंसियल कालोनी एवं अन्य छोटी-छोटी आवासीय कालोनिया विकसित हो चुकी है एवं रायपुर-बिलासपुर मुख्य मार्ग परइस क्षेत्र से लगभग 08 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माननीय उच्च न्यायालय परिसर बिलासपुर तक आवासीय सह व्यवसायिक परिसरों का विकास कार्य प्रगति पर है। समय-समय पर इस क्षेत्र के रहवासियों / आमजन के द्वारा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का विरोध किया जाता रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सिरगिट्टी स्थित अभिलाषा परिसर के रहवासियों द्वारा भी पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत कर आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदूषण के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग भी की गई थी।
उल्लेखनीय
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छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ ।
विषय:-
रायपुर के डुमरतराई स्थित थोक बाजार व बिलासपुर के व्यापार विहार जैसे प्रदेश के सभी जिलों में थोक बाजार के लिए स्थान चयन कर होलसेल कॉरीडोर निर्माण कराने बावत । माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित छत्तीसगढ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज रायपुर का पत्र क्रमांक सी. सी. सी. आई / 207 / 2021-22 दिनांक 04/08/2021-
संदर्भ:-
कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में प्रदेश के सभी शहरों में होलसेल मॉर्केट को शहरों से बाहर व्यवस्थापित किए जाने के संबंध में अनुरोध निर्देशानुसार इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार
किया गया है।
नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न उपरोक्तानुसार
(उमेश कुमार पटेल) अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
आर 151/2021 / सात-1 प्रतिलिपि:-
• नया रायपुर, अटल नगर दि.1652/09/ 09/2022021
1/ विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटलनगर ।
2/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर, अटलनगर ।
3/ सर्व संभागायुक्त छत्तीसगढ ।
4/ प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज रायपुर चौधरी देवीलाल व्यापार उद्योग भवन व्दितीय मंजिल, बाम्बे मार्केट रायपुर की ओर उनके पत्र कमांक सी.सी. सी.आई / 207 / 2021-22 दिनांक 04/08/2021 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
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