बिलासपुर । नगरीय निकायों के चुनाव के तत्काल बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने है इसे मद्देनजर राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्य पालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर ग्राम पंचायत स्तर पर चल रहे निर्माण कार्यो के एवज में सरपंचों को अग्रिम राशि स्वीकृत नही करने का आदेश दिया है ।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने परिपत्र में आगाह किया है कि चूंकि पंचायत चुनाव के बाद सरपंचों से अग्रिम राशि समायोजित करने व वसूली में दिक्कत होगी इसलिए चल रहे निर्माण कार्यों के एवज में अग्रिम राशि मंजूर नही किया जाए और यदि कही आवश्यक ही हो तो जरूरत के अनुसार ही न्यूनतम राशि अग्रिम मंजूर किया जाए । अन्यथा दी गई राशी पंचायत सचिवों से वसूल की जाएगी ।
पंचायत विभाग के इस आदेश के पीछे दरअसल भारी भरकम अग्रिम राशि ले लेने वाले सरपंच यदि चुनाव हार जाते है तो उनसे वसूली हो पाना सम्भव नही है साथ ही निर्माण कार्य का अधूरा रह जाता है नए सरपंच पुराने के कार्यकाल का होना बता शेष निर्माण कार्य से हाथ खींच लेता है । वही सरपंच पद आरक्षित हो जाने की दशा में भी पुराने सरपंच से वसूली समय पर नही हो पाता और शासकीय राशि का दुरुपयोग होता है । यही वजह है कि अग्रिम राशि मंजूर करने पर रोक लगाई गई है । वैसे निर्माण कार्यो के लिए जिले में कई सरपंचों पर अग्रिम राशि बकाया तो होगा ही । उसमें में ऊपर से नीचे तक लेनदेन का बडा खेल चलता है ।