
बिलासपुर। विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों के नामांकन दाखिला के बाद उनके नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है ।अब उम्मीदवारों द्वारा नाम वापसी का कार्य शेष बच गया हैं उसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रत्यासी चुनाव लड़ने शेष बचे है । नामांकन पत्र की जांच में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरे स्वतंत्र प्रत्याशी संतोष कुमार साहू का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी ने जांच पश्चात निरस्त कर दिया है ।निरस्त करने का कारण बताते हुए निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि अभ्यर्थी संतोष कुमार साहू का एक कालम में हस्ताक्षर नहीं हुआ है जबकि उसी पेज के नीचे अभ्यर्थी संतोष कुमार साहू का हस्ताक्षर स्पष्ट रुप से दिखरहा है ।नामांकन निरस्त किए जाने को लेकर संतोष कुमार साहू ने कहा कि वे अपने अधिवक्ता की माध्यम से निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे।
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के मुताबिक किसी भी अभ्यर्थी के नामांकन पत्र में सामान्य त्रुटि अगर है और उसे सुधरवाया जा सकता है तो नामांकन पत्र स्वीकार करने के पूर्व उस सामान्य त्रुटि को सुधारने और अवगत कराने के लिए अभ्यर्थी की मदद की जाए और सुधार पश्चात नामांकन पत्र स्वीकार कर जांच की जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई बड़ी त्रुटि की कोई गुंजाइश न रहे। इस मामले में इस मामले में अभ्यर्थी संतोष कुमार साहू का कहना है कि उनके नामांकन पत्र में इस तरह की कोई त्रुटि होने के संबंध में ना तो उन्हें अवगत कराया गया और नहीं उन्हें बताया गया हालांकि जी पेज में हस्ताक्षर नहीं होना बताया जा रहा है इस पेज में नीचे में मेरे हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है इसके बाद भी निर्वाचन अधिकारी एवं नामांकन पत्रों की जांच करने वाली अधिकारी ने इसे इग्नोर करते हुए जानबूझकर उसके नामांकन पत्र को निरस्त किया गया है संतोष कुमार साहू ने यह भी कहा कि क्योंकि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में साहू मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है और अन्य प्रत्याशियों को यह आशंका हो चली थी कि साहू मतदाताओं का झुकाव उसके तरफ हो सकता है जिसके चलते परिणाम प्रभावित हो सकता है।शायद इसी वजह से मिली भगत से उसके नामांकन पत्र को निरस्त किए जाने की उसे आशंका है। निर्वाचन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में शीघ्र ही रिट दायर कर न्याय की मांग करेगा।


Wed Nov 1 , 2023
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