बिलासपुर।छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में शासन की तरफ से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त महा अधिवक्ता, उप महा अधिवक्ता और पैनल लायरो की नियुक्ति कर दी गई है ।छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार गठित होने के बाद पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किए गए महा अधिवक्ता,अतिरिक्त महा अधिवक्ता , उप महाअधिवक्ता और पैनल लायरो द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद नई नियुक्तियां जारी कर दी गई है ।नई नियुक्तियों में अतिरिक्त महाधिवक्ता हेतु-अधिवक्ताओ वाय. एस. ठाकुर, रणवीर सिंह मरहास, राज कुमार गुप्ता, आशीष शुक्ला, बी. डी. गुरू, विवेक शर्मा, सुनील काले,उप महाधिवक्ता हेतु-प्रवीण दास, विनय पाण्डेय, यू. के. एस. चंदेल, संजीव पाण्डेय, शशांक ठाकुर, नीरज शर्मा,डॉ. सौरभ कुमार पांडेय शासकीय अधिवक्ता हेतु –
दिलमन रतिमिंज, अखिलेश कुमार, अजित सिंह, केशव गुप्ता, संघर्ष पाण्डेय, धीरज वानखेडे, अरविन्द दुबे, अजय पाण्डेय, श्रीमती सुप्रिया उपासने, राहुल तामस्कर, सतीश गुप्ता, रतन पुष्टि, संतोष सोनी, गैरी मुखोपाध्याय, जितेन्द्र श्रीवास्तव, राजीव भारत,
उप शासकीय अधिवक्ता हेतु-
कु. सुनीता मानिकपुरी, प्रमोद श्रीवास्तव, अतानु घोष, सुश्री प्रज्ञा पाण्डेय, सुश्री शैलजा शुक्ला, सुश्री उपासना मेहता, किशन साहू, सुयशधर दीवान, श्रीमती प्रज्ञा श्रीवास्तव, आशुतोष पाण्डेयअंकुर कश्यप, शालिन सिंह बघेल।
पैनल लॉयर हेतु-
नितांश जायसवाल, शैलेन्द्र शर्मा, मो. राहुल अमीन मेनन,
अभिषेक सिंह, लव शर्मा,दीपक कुमार सिंह, आशुतोष शुक्ला,सुश्री मोनिका सिंह ठाकुर, रिषभ चन्द्र सिंह देव, शुभ्रा श्रीवास्तव, अमित वर्मा स्मृति श्रीवास्तव,प्रभा शर्मा,नंद कुमार कश्यप,सुश्री साक्षी गोयल,सुश्री आकांक्षा वर्मा,अंकुर कश्यप, यू. पी. एस. साहू, समीर बेहार, सुरेन्द्र देवांगन, प्रदीप सिंह राठौर और विजय बहादुर सिंह।
अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाविधवक्ता, शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता को देय फीस विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 30.12.2015 के अध्यधीन होगा तथा पैनल लॉयर को जब कभी किसी मामले में महाधिवक्ता द्वारा नियुक्त किया जाए तब ऐसे प्रत्येक दिन (प्रभावी पेशी) के लिए उच्च न्यायालय में कार्य करने पर छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क/फीस/पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा नियुक्त विधि अधिकारी का कर्तव्य और दायित्व छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैन्युअल के तत्संबंधी प्रावधानों से शासित होंगे तथा दोनों पक्ष कभी भी यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे परन्तु विधि अधिकारी त्यागपत्र देना चाहे तो एक माह का सूचना पत्र देना आवश्यक होगा।
Tue Jan 16 , 2024
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