Explore

Search

November 21, 2024 4:10 pm

Our Social Media:

अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकाने खुलने का समय घोषित , कल ही बैठक लेकर अधिकारियों को शहर विधायक शैलेष पांडेय ने कहा था तय समय सीमा नही बताने से जनता हो रही परेशान ,जिले में अब पूरी तरह नाकेबंदी ,सख्ती से पालन भी

बिलासपुर । तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के बाद प्रशासन सख्त कदम उठाता नजर आ रहा है । इसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह लागू करने की मंशा के साथ प्रशासन द्वारा कई नए आदेश जारी किए गए हैं। बिलासपुर सीमा क्षेत्र में संक्रमण के बचाव और स्वास्थ्य से जुड़ी आपात परिस्थितियों के चलते आगामी 31 मार्च रात 12 बजे तक पूरी तरह तालाबंदी कर दी गई है। बिलासपुर जिले के सभी शासकीय, अर्ध शासकीय ,अशासकीय कार्यालय पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने घर से ही सरकारी कार्यों को अंजाम देंगे, लेकिन वे इस बीच अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते ।अधिक जरूरत हुई तो उन्हें कार्यालय भी बुलाया जा सकेगा।

जिले में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिनमें निजी बस, टैक्सी ऑटो रिक्शा ई-रिक्शा का परिचालन भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है ।केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले वाहन ही इस दौरान चलेंगे। ऐसे निजी वाहन जो छूट के अंतर्गत आते हैं और जो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का परिवहन करते हैं, अपवाद स्वरूप उन्हें छूट दी गई है ।बिलासपुर जिले की सभी सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। सड़क रेल और अन्य सभी माध्यमों पर यह आदेश लागू है ।जिस तरह से बाहर से कोई आ नहीं सकता उसी तरह से बिलासपुर जिले में निवासरत नागरिक भी अब सीमा से बाहर नहीं जा पाएंगे। नए आदेश के तहत सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान कार्यालय फैक्ट्री गोदाम साप्ताहिक हाट बाजार की सभी गतिविधियां बंद रखेंगे। इनमें से कुछ औद्योगिक इकाइयों को छूट दी गई है जो दवाइयों का निर्माण और उत्पादन करते हैं ।इसके अलावा खाद्य एवं खाद्य संबंधी पदार्थों की निर्माण यूनिट आदि को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है ,लेकिन इस दौरान भी ऐसे उद्योग धंधों में कम से कम कर्मचारी और अधिकारी ही काम पर मौजूद रहेंगे। लेकिन इन कर्मचारियों को किसी भी परिस्थिति में सामूहिक आवागमन हेतु वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा । सभी प्रकार के निर्माण और श्रम कार्य मनरेगा को छोड़कर तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं ।सभी धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूरी तरह बंद होंगे । विदेशों से आने वाले सभी नागरिक और अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक भी होम क्वारंटाइन स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में रखे जाएंगे उन्हें यह भी आदेश दिया गया है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की चूक होने पर उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। बिलासपुर कलेक्टर डॉ संजय अलंग ने सभी नागरिकों को निर्देशित किया है कि वे अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए भी बाहर जाने से बचे । किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक व्यक्ति साथ में ना जाए । अगर किसी को बाहर निकलना ही हो तो वह अपना वैध पहचान पत्र जरूर साथ में रखें। इस आदेश से जिन कार्यालय और प्रतिष्ठानों को छूट दिया गया है उनमें उच्च न्यायालय एवं उनके अधीन में आने वाले न्यायालय और उनसे संबंधित कर्मचारी ,स्वास्थ्य कर्मी तहसील थाना एवं चौकी कर्मचारी है। लेकिन इनमें से अधिकांश दफ्तर आम जनता के लिए बंद ही रहेंगे। इस दौरान भारत सरकार के अधीन सभी केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारी कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कर्मचारी लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत अस्पताल और क्लीनिक के कर्मचारी दवा दुकान चश्मे की दुकान एवं दवा उत्पादन की कार्य एवं संबंधित परिवहन खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं उचित मूल्य की दुकान एव खाद्य पदार्थ किराने का सामान दूध ब्रेड फल एवं सब्जी चिकन मटन मछली एवं अंडा मिल्क प्लांट घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़पेपर हॉकर, मास्क , सैनिटाइजर, दवाई एटीएम एलपीजी सिलेंडर वाहन बिजली पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं जेल अग्निशमन सेवाएं एटीएम टेलीफोन इंटरनेट आधारित सेवाएं मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विस दुकाने पेट्रोल डीजल पंप एवं एलपीजी सीएनजी गैस के परिवहन एवं पशु चारा पोस्टल सेवाएं खाद्य एवं चिकित्सा उपकरण ,होटल ,सुरक्षा एजेंसी सीमेंट स्टील शक्कर आधारित कारखाने और उनके कर्मचारी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मचारी और राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से घोषित सेवाओं को इससे राहत दी गई है। वैसे तो रविवार से ही बिलासपुर में सख्ती देखी जा रही है लेकिन स्थिति और कठिन होने पर सख्त नियम जारी कर दिए गए हैं

दोपहर 3 बजे तक ही खुलेगी दुकाने

निर्धारित से अधिक समय तक दुकाने खोलने सख्त कार्रवाई

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए छत्तीसगढ समेत कई राज्यों में लॉकडाउन है। छत्तीसगढ में 31 मार्च तक कर्फ्यू लागू है। इस दौरान अतिअत्यावश्यक कार्यो पर ही लोगों को घर से निकलने की अनुमति है। वहीं मेंडिकल, राशन, फल, सब्जी, डेयरी सहित अवश्यक वस्तूओं की दुकानों को छोडकर अन्य दुकानों को बंद रखने का सख्त आदेश है।
इस पर कडाई करते हुए शासन ने आवश्यक वस्तुओ के दुकानों को भी खोलने का समय तय किया है। तय से अधिक समय तक दुकान खोलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। जिसके तहत डेरी के लिए सुबह 7 से 10 और शाम को 5 से 7 बजे तक, राशन, सब्जी, फल, डेली नीडस, मोबाइल, गैस व बैंक अब सिर्फ दोपहर 3 बजे तक ही खुलेगी।

Next Post

लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराने पुलिस एक्शन में मगर पेट्रोल कर्मी व अन्य की बर्बरता से पिटाई से छवि हो रही खराब , तारबाहर थाना प्रभारी लाइन अटैच

Thu Mar 26 , 2020
बिलासपुर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद और राज्य शासन द्वारा प्रशासन को अनेक दिशानिर्देश दिए गए है इसमें सबसे महत्वपूर्ण लॉक डाउन का कड़ाई से पालन करवाना भी है । आज सऊदी अरब से फरवरी माह में आई एक महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद […]

You May Like