बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे सड़क निर्माण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला ।
बिलासपुर :। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाइवे को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे निर्माण में लेटलतीफी मामले में रायपुर निवासी रजत तिवारी की जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन के डिवीजन बैंच ने सुनवाई करते हुई हाईकोर्ट ने इसे 15 अगस्त तक पूरे करने के आदेश दिए हैं। एलएनटी, पुंज लायर्ड और शासन का जवाब प्रस्तुत किया है।
मुआवजा की राशि मे गड़बड़ी पर भी कोर्ट ने आदेश दिया है। 40 करोड़ की जगह 360 करोड़ पहुचे मुआवजे की राशि पर कोर्ट ने 14 अगस्त तक जवाब मांगा है। याचिका में बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाइवे निर्माण में लेटलतीफी के कारण लोगों को हो रही दिक्कत के बारे में हाइकोर्ट को संज्ञान लेने अपील की थी।
दरअसल बिलासपुर से रायपुर तक फोरलेन के निर्माण के लिए 2015 में वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। तीन हिस्सों में काम के लिए ठेका दिया गया था। एग्रीमेंट के मुताबिक ठेका कंपनियों को तीन बार काम करने के निर्देश दिए थे। 31 मई 2018 तक काम पूरा करना था। जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है ।