बिलासपुर ।ग्राम मोहन भाटा हल्का नंबर 20 राजस्व निरीक्षक मंडल तखतपुर तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर निवासी संजय छपरिया द्वारा अपने अधिवक्ता ग़ालिब द्विवेदी द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भू अर्जन अधिकारी कोटा के समक्ष आवेदन लगाया गया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी कोटा द्वारा जानकारी दी गई की रक्षा मंत्रालय से संबंधित मूल नस्ती कलेक्टर भू अभिलेख शाखा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को 30 सितंबर 2015 को भेजी जा चुकी है। नरसी के अभाव में वांछित जानकारी दिया जाना संभव नहीं है इसके बाद अधिवक्ता द्वारा कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया गया जिस पर कलेक्टर द्वारा जानकारी दी गई की उनके पास आवक पंजी 2015 में महा सितंबर अक्टूबर में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कोटा द्वारा उल्लेखित पत्र एवं नस्ती प्राप्त ही नहीं हुआ है. इसके बाद आवेदक ने अपने अधिवक्ता श्री अमियकांत तिवारी,भारत गुलाबानी एवं गालिब द्विवेदी की ओर से एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने राज्य शासन को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.