महासमुन्द। महासमुन्द जिले के शासकीय शराब दुकानों में पूर्व में हुए 10 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में तात्कालीन जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण वर्मा को आबकारी विभाग के अवर सचिव मरियानुस तिग्गा ने निलंबित कर दिया है। तात्कालीन जिला आबकारी अधिकारी निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय मुख्य कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ नवा रायपुर होगा।
मामले में जांच चल रही है। जांच में यह बातें भी सामने आई है कि बिक्री की राशि और बैंकों में जमा राशि में अंतर पाए जाने के बाद आबकारी विभाग की ओर से महासमुंद के तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। आबकारी विभाग के अवर सचिव मरियानुस तिग्गा ने 13 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार महासमुंद के तात्कालीन जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण वर्मा के पदस्थापना अवधि में वर्ष 2017-18 में शराब दुकानों से हुई बिक्री राशि और बैंक खाते में जमा विक्रय राशि की जांच में 1 करोड़ 11 लाख 14313 रुपए कम जमा होना पाया गया। इसी तरह वर्ष 2018.19 में विक्रय राशि और बैंक में जमा राशि में 8 करोड़ 99 लाख 68440 रुपए कम जमा होना पाया गया है। इसके चलते शासन को राजस्व की हानि हुई है। उनका यह कृत्य शासकीय कार्य में लापरवाही ओर उदासीनता है। इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ नवा रायपुर होगा।