
बिलासपुर । जिला पंचायत मुख्य कार्य पालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत जयरामनगर के सचिव मदन लाल पात्रे को वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित कर दिया है । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 22 सितंबर को जारी आदेश में कहा है कि मदनलाल पंचायत सचिव ग्राम पंचायत जयरामनगर ने जिला पंचायत द्वारा जारी 14 सितंबर के पत्र को लेने से इंकार कर दिया ।उसने जनपद पंचायत मस्तूरी में संलग्न होने के उपरांत 7 जुलाई 2021 से 21 जुलाई 21,4 अगस्त 2021 से 6 अगस्त 2021,12 एवम 13 अगस्त था 23 अगस्त से 31 अगस्त 2021कुल 19 दिन अनुपस्थित रहने के बावजूद उक्त अवधि का बिना आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृति के वेतन प्राप्त किया जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है ।दिनांक 1 सितम्बर 2021 से 20 सितम्बर 2021तक बिना सूचना अथवा अनुमति के अपने कार्य से अनुपस्थित पाए गए है जो अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है । मदन लाल निर्माण कार्यों के संपादन में तथा पंचायत के अभिलेखों को प्रस्तुत करने में अक्षम रहे।इसी तरह 17 लाख 46 हजार रुपए पंचायत निर्वाचन उपरांत ग्राम पंचायत जयराम नगर में अंतिम बच बताया गया है किंतु नए सरपंच के रोकड पंजी में मदन लाल द्वारा केवल 161 रुपए प्रारंभिक सिलक बताया गया है ।इस तरह उक्त राशि का लेखांकन करने में मदन लाल ने अनियमितता बरती है ।छग पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 का उल्लघन करने के फलस्वरूप पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम1999 के नियम 4 के तहत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए मदन लाल को पंचायत सचिव वर्तमान में वर्तमान में जनपद पंचायत मस्तूरी में सलग्न को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।