
बिलासपुर- प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के चुनाव पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है और प्राधिकृत अधिकारी सहकारी संस्थाएं , सहकारी समिति और प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ।
प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति के संचालक मंडल के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए गए प्रत्याशियों को आज ही चुनाव चिन्ह का आबंटन किया गया लेकिन चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बिलासपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष तिलकराज सलूजा ने अपने अधिवक्ता आर के केशरवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, याचिका में उन्होंने बताया है, कि प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के चुनाव की घोषणा गुप चुप तरीके से कर दी गई है। इसमें संचालन के लिए कमेटी बनाकर विहित अधिकारी को नियुक्त किया गया था। इसके बाद अभी एक जुलाई को चुनाव की अधिसूचना जारी कर 9 को नामांकन और 12 को नाम वापसी रखी गई। 17 को मतदान निर्धारित हुआ। मगर चुनावी प्रक्रिया में को-ऑपरेटिव एक्ट के अनुसार काम नहीं किया गया। मनमानी तरीके से वोटर लिस्ट बनाई गई। हाईकोर्ट में प्रकरण की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सेम कोशी ने प्राधिकृत अधिकारी सहकारी संस्थाएं, सहकारी समिति और प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष इरशाद अली को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है, इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।इधर गृह निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष इरशाद अली का कहना था कि प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष तिलक राज सलूजा ने सहकारी गृह निर्माण समिति के चुनाव को लेकर किन कारणों से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है ।