बिलासपुर । पूर्व मुख्यमन्त्री अजीत जोगी की जाति को लेकर उच्चस्तरीय जाति छानबीन कमेटी द्वारा दिये गए फैसले जिसमे कमेटी ने श्री जोगी को आदिवासी नही होना माना है के खिलाफ श्री जोगी द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रकरण में यथास्थिति बहाल रखा है तथा 26 सितम्बर से याचिका पर नियमित सुनवाई होगी तब तक श्री जोगी का विधायकी पद भी यथावत रहेगा ।
उच्चस्तरीय छानबीन समिति के फैसले को चुनौती देते हुए श्री जोगी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो भाजपा नेता नन्द कुमार साय ,समीरा पैकरा और संत कुमार नेताम ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की । कोर्ट ने श्री जोगी की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए तीनो हस्तक्षेप याचिका को नामंजूर कर दिया और स्थिति को यथावत रखने का आदेश दिया तथा अगली सुनवाई के लिए 26 सितम्बर की तिथि नियत की ।
कोर्ट ने उच्चस्तरीय जातिछानबीन समिति को जिस दस्तावेज को पेश करने कहा था ,समिति ने वह दस्तावेज आज पेश नही किया । आज की सुनवाई के बाद अजीत जोगी का विधायक पद फिलहाल 26 सितम्बर तक सुरक्षित रहेगा । याचिका पर 26 सितम्बर से नियमित सुनवाई होगी ।