रायपुर ।पेंशनरों की समस्याएं को गंभीर मानते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अधिनियम की धारा 49 ( 6) को विलोपित करने का अनुरोध किया है ।
डा रमन सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने अवगत कराया है कि अधिनियम की मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 ( 6 )अनुसार मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के स्वत्वों का 74% 26% व्यय वहन करना है जिसके लिए दोनों राज्यों की परस्पर सहमति आवश्यक है जबकि धारा 49(6) में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है ।भारत सरकार द्वारा दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र दिनांक 13/ 11/ 2017 अनुसार पेंशन दायित्व के लिए उत्तर वर्ती राज्यों की पारस्परिक सहमति की आवश्यकता नहीं है फिर भी धारा 49(6) के आधार पर सहमति के बहाने दोनों राज्यों के पेंशनर्स की राशि रोक रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने मध्य प्रदेश के प्रस्ताव पर 11% के स्थान पर 5% महंगाई राहत देने की सहमति दी है इस प्रकार 2 राज्यों के बुजुर्ग पर प्रताड़ित है ।उन्होंने निवेदन किया है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 13/ 11/ 2017 के अनुसार कार्रवाई की जावे तथा की धारा 49(6) को विलोपित किया जाए ।अतः कृपया भारत सरकार के निर्देश पर पालन के संदर्भ में अधिनियम की धारा 506 करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया जाना निवेदित है