बिलासपुर । महानदी माननीय मान दे माननीय राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर सरपंच द्वारा किए जा रहे हड़ताल को देखते हुए राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अवर सचिव ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी कलेक्टर जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित किए जाने वाले निर्माण करने की सीमा निर्धारित करने तथा छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 4682/ 411/ 22/ वी _3 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/ 2015 दिनांक 6/7/2015 का उल्लेख करते हुए कहा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से राशि रु 20 लाख तक के निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए थे ।विभागीय दर अनुसूची संशोधित होने की वजह से निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि हुई है। राज्य शासन द्वारा द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के निर्माण कार्य के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को राशि 2000000 की सीमा से बढ़ाकर ₹50 लाख तक अधिकृत करता है।देखें आदेश की प्रति
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Tue Aug 30 , 2022