बिलासपुर ।कस्टम मिलिंग का चावल निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने वाले दर्जन भर राइस मिलरो को हाईकोर्ट ने राहत प्रदान कर चावल जमा करने 5 दिनों का समय प्रदान किया है साथ ही बैंक गारंटी की राशि को यथावत रखने का आदेश दिया है।कोर्ट यह आदेश उन राइस मिलों पर भी लागू होगा जो कस्टम मिलिंग का चावल समय पर जमा नहीं कर पाए है लेकिन हाईकोर्ट में याचिका भी दायर नही किए है।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ ही राइस मिलों को कस्टम मिलिंग के लिए धान देकर उनसे चावल जमा कराया जाता है।इसके लिए मिलरो से बैंक गारंटी ली जाती है। इस खरीफ वर्ष में अनेक राइस मिलर निर्धारित तिथि तक कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं कर सके है जिसके चलते कई मिलरो को विभाग द्वारा नोटिस भेज कर विभिन्न बैंकों में जमा उनके बैंक गारंटी की राशि को चावल जमा नहीं करने के एवज में विपणन संघ के खाते में स्थांनातरित किए जाने का भी आदेश दिया गया जिसके खिलाफ कई मिलरो ने हाईकोर्ट की शरण लेते हुए याचिका दायर कर अर्जेंट सुनवाई करने का निवेदन किया ।
याचिका कर्ता श्याम एग्रो प्रोडक्ट लब्जी जिला अंबिका पुर को 35 00 मिट्रिक टन चावल 29 नवंबर तक जमा करना था और बैंक गारंटी 13 करोड़ 09 लाख रुपए राष्ट्रीयकृत बैंक में है।इसके द्वारा 6 ट्रक चावल 30 नवंबर को भेजा गया लेकिन विभाग ने सिर्फ 2 ट्रक चावल स्वीकार किया ।इसी तरह गणपति इंडस्ट्रीज रानीसागर ,गिधौरी रोड सारंगढ़ ने 440 मिट्रिक टन चावल जमा नहीं किया था जिसकी बैंक गारंटी एक करोड़ रुपए है।इन दोनो मिलरो की ओर से अधिवक्ता लव कुश साहू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी ।इसके अलावा बाबा राइस मिल, देव राइस मिल ,कस्तूरी राइस मिल ,सम्मी पेडी , शंकर राइस मिल, राधा राइस मिल, हर्ष धनकुट्टी केंद्र ,संतोष चावल उद्योग, जयसवाल राइस मिल, वसंद मल नेवान दास रोहरा राइस मिल तिल्दा तथा बाबा राइस मिल द्वारा भी याचिका दायर की गई थी।
हाईकोर्ट के वेकेशन जज जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए राइस मिलरो को राहत प्रदान किया एवम उन्हें कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने 5 दिनों का वक्त दिया। छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोशियेशन ने भी विभागीय मंत्री को पत्र लिखकर कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने 15 दिनों का समय देने की मांग की थी।
Wed Dec 21 , 2022
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