बिलासपुर– महापौर चुनाव को लेकर विधायक धर्मजीत सिंह ,कोरबा जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक चावलानी रूपेश सोनी ,एवज देवांगन तथा रोशन सिह द्वारा लगाई याचिका पर उच्च न्यायालय ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश नही दिया है ।कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया है, मामले की अगली सुनवाई 28 नवम्बर को होगी।
हाईकोर्ट में सोमवार को महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जेसीसीजे विधायक दलनेता व लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह सहित अन्य की याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में 28 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
बता दें, कि हाल ही में राज्य सरकार ने महापौर चुनाव को लेकर बदलाव करने का फैसला किया है। जिसके तहत अब महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। याचिकाकर्ता ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पी पी साहू की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई की गई। राज्य शासन की ओर से महाअधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की ।