,बिलासपुर । भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल सरकार को चुनावी वर्ष में लगातार घेरने की रणनीति के तहत महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए बिलासपुर में 11 नवंबर को महतारी हुंकार रैली और प्रदर्शन की घोषणा 15 दिन पहले से की थी जिसमें प्रदेश भर से 100000 महिलाओं की भीड़ आने का दावा किया था और इस रैली और प्रदर्शन की तैयारी का जायजा लेने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री जामवाल मंगलवार को बिलासपुर पहुंचे थे उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में इस बारे में बैठक लेकर भाजपा नेताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी लेकिन भाजपा की इस आंदोलन में प्रशासनिक दृष्टिकोण से पानी फिरजाने की आशंका है क्योंकि बिलासपुर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने आज से आगामी दो माह के लिए शहर की तमाम प्रमुख मार्गो एवं शासकीय कार्यालयो के आसपास तत्काल प्रभाव से रैली ,धरना प्रदर्शन ,जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है हालांकि यह आदेश शहर के नागरिकों को ट्रैफिक आदि से होने वाली परेशानियों के मद्देनजर जारी किया जाना बताया गया है लेकिन यह आदेश भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है ।शहर के सारे प्रमुख रास्तों और चौक चौराहों में जिला दंडाधिकारी ने यह प्रतिबंध लगाया है ऐसे मेबड़ा सवाल यह है कि भाजपा अपना हुंकार रैली कहां से निकालेगी और प्रदर्शन कहां करेगी ।जिला दंडाधिकारी के इस आदेश से भाजपा के नेता जरूर बुरी तरह बौखलाएंगे और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होगा ।
क्या है कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी के आदेश में
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने शहर के अंदर रैली, जुलूस, धरना एवं विरोध प्रदर्शन के लिए शहर के कुछ मार्गाें पर प्रतिबंध लगाया है।
जारी आदेशानुसार बिलासपुर शहर अंतर्गत रैली, जुलूस, लोगों द्वारा मुख्य मार्ग, बाजार से निकाले जाने पर आए दिन आवागमन की असुविधा के साथ साथ कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी रहती है। शहर के भीतर आवागमन एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से नेहरू चौक से लेकर देवकीनंदन स्कूल, सदर बाजार, गोलबाजार, जवाली पुल चौक होते हुए गांधी चौक तक, मुंगेली नाका से नेहरू चौक तक, नेहरू चौक को धरना प्रदर्शन हेतु, नेहरू चौक से लेकर जरहाभाठा मंदिर चौक तक, नेहरू चौक से लेकर महामाया चौक, पुराना अरपा पुल से होते हुए देवकीनदंन चौक तक, पुराना बस स्टेण्ड से तेलीपारा होते हुए कोतवाली चौक तक, पुराना बस स्टेण्ड से शिव टाकीज चौक होते हुए गांधी चौक तक के मार्गाें को प्रतिबंधित किया गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रैली, शोभयात्रा, जुलूस, अन्य प्रकार के प्रदर्शन, धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत आदेश तिथि से आगामी 2 माह तक के लिए प्रभावशील रहेगा।
प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों के समीप रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध…
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने आमजनता के आवाजाही की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक एवं कानून दृष्टिकोण से प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में रैली, जुलूस, धरना एवं विरोध प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ परिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, संभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय परिसर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर, सिम्स एवं जिला अस्पताल के 100 मीटर की परिधि को सरंक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए रैली, जुलूस, धरना विरोध प्रदर्शन आदि को प्रतिबंधित किया है। यदि कोई प्रतिबंधित गतिविधि इन क्षेत्रों में की जाती है तो अधिनियम की धारा 26(3) एवं (4) के तहत कार्यवाही की जाएगी।