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November 21, 2024 3:16 pm

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सिरगिट्टी की तत्कालीन सरपंच केशरी इंगोले से 18 साल बाद 16 लाख रुपए की वसूली के लिए नोटिस ,3 दिन का अल्टीमेटम

  1. बिलासपुर। सिरगिट्टी ग्राम पंचायत की सरपंच और नगर पंचायत की अध्यक्ष रही केशरी इंगोले को उसके कार्यकाल के दौरान की गई वित्तीय गड़बड़ी की जांच पश्चात जनपद पंचायत बिल्हा ने 16 लाख रुपए से भी अधिक की गड़बड़ी पाए जाने पर केशरी इंगोले को उक्त राशि की भरपाई करने अप्रैल माह में नोटिस जारी किया था लेकिन 3 माह बाद भी कोई जवाब नही देने और न ही राशि जमा करने पर फिर से नोटिस जारी कर उक्त राशि 3 दिवस का अल्टीमेटम दिया गया है । उल्लेखनीय है कि अपने कार्यकाल में अपने रिश्तेदारों ,संबंधियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने और अपनों को नौकरी पर रखने जैसे गंभीर आरोप केशरी इंगोले पर लगाए गए थे।आरोपों की जांच भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं की गई ।सरकार बदलने के चार साल बाद न केवल आरोपों की जांच हुई बल्कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर वसूली की नोटिस भी बिल्हा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पहले अप्रैल माह में उसके बाद अब दुबारा नोटिस जारी कर राशि 3 दिनों में जमा करने का आदेश दिया है।

  2. केशरी इंगोले को जारी नोटिस में कहा गया है कि इस कार्यालय को शिकायत प्राप्त हुई है कि  वर्ष 2005 2006 से वर्ष 2007 2008 के मध्य ग्राम पंचायत सिरगिट्टी के अंकेक्षण में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई थी कुर्सियों के क्रय में नियमों का पालन नहीं होने से रुपए 6000 एवं रुपए 13222 आपसे वसूली योग्य है। नियम विरुद्ध प्रस्तावित विज्ञापन की राशि रुपए 6000 एवं रुपए  22021 कुल 29000 ₹ आपसे वसूली योग्य है।

  3. ऑडिट तिथि 31 मार्च 2007 के अनुसार आपके पास रुपए 17 2621 नगद था जिसका ऑडिट के दौरान ना आपने बिल वाउचर प्रस्तुत किया और ना ही नगद राशि का सत्यापन कराया इस तरह रुपए 17 26 21 आपसे वसूली योग्य है ।

  4. मूलभूत योजना से रुपए 39 7852 का व्यय किया गया है जिन कार्यों में व्यय हआ है  उसका  प्राक्कलन और मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑडिट के दौरान आपने प्रस्तुत नहीं किया। इस तरह रुपए 39 7852 आपसे वसूली योग्य है।

  5. ग्राम पंचायत के तालाब को मत्स्य पालन हेतु मछुआ सहकारी समिति को आपके द्वारा दिया गया था समिति से प्राप्त राशि 18300 रुपए आपने पंचायत कोष में जमा नहीं किया जो आपसे वसूली योग्य है। दिनांक 31 मार्च 2008 को ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 4819 05 रुपए व्र्तें आपके द्वारा ऋण लिया जाना बताया गया है जिसकी प्राप्ति की कोई रसीद नहीं काटी गई जिसमें उक्त राशि आपसे वसूली योग्य है। ग्राम पंचायत के स्वयं के आय से प्राप्त रुपए 51 6370 की बैंक में जमा ना किया  जाना नियम विरुद्ध होने से वसूली योग्य है ।ऊपर अंकित राशियों ऑडिटर आपत्ती का भाग है जिसका निराकरण  से 3 माह के भीतर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करने से संपूर्ण राशि वसूली योग्य होती है।यों अतः आप कृपया समय समय अवधि से यदि आपके द्वारा सक्षम अधिकारी को पालन प्रतिवेदन कर आपत्तियों का निराकरण करा लिया गया हो तो उसका प्रमाण पत्र अथवा संपूर्ण राशि 16 28398 रुपये 1 सप्ताह के भीतर जनपद पंचायत बिल्हा में जमा कर अवगत कराएं अन्यथा पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत र्सा संपूर्ण राशि की वसूली आपसे किए जाने हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा इस संबंध में आपको दिनांक 26 अप्रैल 2023 को पोस्टल डाक के माध्यम से सूचना दी गई थी जिसका जवाब आज तक आप से प्राप्त है पुनः सूचित किया जाता है कि तीन दिवस के भीतर जवाब सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही की जाएगी जिसके लिये आप  खुद जिम्मेदार होंगे।

 

 

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