बिलासपुर।हाईकोर्ट ने मैग्नेटो मॉल के सामने संचालित अन्ना डोसा की जमीन को 2 महीने में खाली करने का आदेश दिया है । साथ ही जब तक किराए पर अन्ना दोसा संचालित करने वाले नुक्का मुरली को हर महीने ₹100000 का किराया भी जमीन मालिक अश्वनी यादव को देना होगा.।
मामले में हाईकोर्ट ने जमीन मालिक अश्वनी यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण में भी अग्रिम जमानत दी गई है.याचिका में कहा गया था कि मामला जमीन विवाद का है और इसे जानबूझकर क्रिमिनल केस बनाया जा रहा है.।
ध्यान रहे कि बिलासपुर के इस चर्चित मामले में जमीन विवाद लंबे समय से चल रहा है.। मामला तार बाहर थाना क्षेत्र का है.मैग्नेटो मॉल के सामने अश्वनी यादव की जमीन है.खसरा नंबर 723/208,723/209, की कुल 13 डिसमिल जमीन में से 5 डिसमिल जमीन मार्च 2018 में नुक्का मुरली ने किराए पर ली थी ।इस जगह पर ही अन्ना डोसा संचालित है.
कुछ समय बाद अश्वनी यादव ने नुक्का मुरली को जगह खाली करने की बात कही .जगह खाली नहीं की गई और यहाँ से विवाद शुरु हो गया.
*हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका.*
अश्वनी यादव ने जमीन खाली कराने की मांग को लेकर एडवोकेट सुनील ओटवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने मामले में तारबाहर थाने और प्रतिवादी नुका मुरली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.जवाब में प्रतिवादी नुका मुरली ने स्वीकार किया कि वह जमीन किराए की है और उस पर अन्ना डोसा रेस्टोरेंट संचालित कर रहा है.नुक्का मुरली की ओर से कहा गया उसने दुकान बनाने में काफी खर्च किया है इसलिए फ़र्नीचर के साथ ही जगह खाली करने के लिए समय चाहिए।हाईकोर्ट ने दो महीने का समय जगह खाली करने के लिए दिया है.
Mon Aug 7 , 2023
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