बिलासपुर । छत्तीस गढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य महिला आयोग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।
राज्य महिला आयोग रायपुर के सचिव अभय देवांगन को आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने आदेश 02/05/2019 जो कि रिट पेटिशन नम्बर 408/2019 के पालन में बकाया राशि के भुगतान सदस्यों को न करने के कारण कंटेम्प्ट प्रकरण में नोटिस जारी किया।
जानकारी के मुताबिक पदमा चंद्राकर व अन्य सदस्यों को बदले राजनीतिक परिवेश के कारण राज्य सरकार ने अपने
आदेश से बर्खास्त कर दिया था जबकि उनका कार्यकाल बचा हुआ था उक्त आदेश को सभी सदस्यों ने न्यायालय में अपने अधिवक्ता उदय नाथ शाह देव व सतीश गुप्ता के द्वारा चुनौती दी थी उक्त प्रकरण को उच्च न्यायालय ने मान्य करते हुए सभी सदस्यों को पुनः स्थापित किया व पूर्ण सुविधाओं व अन्य राशि के भुगतान हटाने के दिनाक से देने के निर्देश दिया था उक्त आदेश का पालन न करने पर पदम चंद्राकर सदस्य राज्य महिला आयोग के द्वारा उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट केस दायर किया गया जिस पर सचिव राज्य महिला आयोग को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों न उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट की कार्यवाही चालु की जाए।