
बिलासपुर। बिलासपुर बिलासपुर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में अगले माह 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे ।केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के तहत आदर्श चुनाव आचार संहिता आज से प्रभावशील हो गया है ।राजनीतिक दलों द्वारा नामांकन पत्रों का दाखिला 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा ।मतदान 17 नवंबर को होने के बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी ।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संजीव झा ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सभी से आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया है ।श्री झा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले में विधानसभा का चुनाव दूसरे चरण में अर्थात 17 नवंबर को होना है जिसके लिए निर्वाचन अधिसूचना का प्रकाशन 21 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा उसके बाद प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 21 अक्तूबर से शुरू होगी तथा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्तूबर निर्धारित की गई है।नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्तूबर को की जायेगी। उम्मीदवार 2 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। जिले में मतदान 17 नवंबर को होगा और 3 दिसंबर रविवार को मतों की गणना होगी तथा उसी दिवस नतीजे घोषित किए जायेंगे ।

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बिलासपुर जिले में पिछले विधानसभा चुनाव में खासकर नगर निगम क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत काफी कम था जिसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने तथा वोट डालने के लिए प्रेरित करने अभियान चलाया गया था जिसका अच्छा रिस्पांस मिला ।मतदान के प्रति युवाओं में अच्छा उत्साह है। जिला प्रशासन सभी से आवाहन करता है कि बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके इसके लिए सभी प्रयास करें। उन्होंने बताया कि संभावित प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे खर्च का हिसाब नामांकन दाखिले के बाद से रखा जायेगा।उन्होंने दशहरा महोत्सव,नवरात्र,गरबा के आयोजनों में किसी भी प्रत्याशी द्वारा द्वारा शामिल होने को लेकर स्पष्ट किया कि कोई भी प्रत्याशी धार्मिक आयोजनों में शामिल हो सकता है लेकिन ना तो वह चुनाव प्रचार कर सकता ना वह पार्टी का नाम ले सकता और नहीं चुनाव चिन्ह को प्रसारित कर सकता है ,ऐसा करने पर प्रशासन की नजर तमाम प्रत्याशियों पर रहेगी ।उन्होंने यह भी बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत पूरे जिले में धारा 144 प्रभावशील तो हो गया है लेकिन राजनीतिक दलों को जुलूस ,सभा आदि करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी ।धारा 144 का आशय कोई भी व्यक्ति लाठी डंडा हथियार आदि लेकर नहीं चल सकेगा ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी ।प्रत्येक प्रत्याशी को 40 लाख रुपए तक चुनाव में खर्च करने का प्रावधान है ।प्रत्याशियों द्वारा या उनके लोगों द्वारा शराब आदि परिवहन और वितरण किए जाने को लेकर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले में संवेदनशील मतदान केदो की संख्या 351 है जहां किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए सीआरपीएफ के जवान तथा निगरानी दल तैनात रहेंगे जिले में शांतिपूर्ण मतदान हो इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। दूसरे राज्यों और पड़ोसी जिले से शराब के परिवहन पर भी जिले की सीमा पर निगरानी रहेगी।
Mon Oct 9 , 2023
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता 50 वर्षीय लव कुश साहू पिता जगदीश साहू बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से चुना लड़ेंगे। उन्होंने रायपुर जाकर बसपा के प्रदेश प्रभारी को प्रत्याशी बनाए जाने के लिए अपना आवेदन सौंपा है ।श्री साहू पिछले 30 वर्षो से बहुजन […]