Explore

Search

November 21, 2024 11:41 am

Our Social Media:

208 स्कूल बसों की सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार 16 बिन्दुओं के आधार पर जांच की गई, जिसमें 171 स्कूल बसें निर्धारित मापदण्ड में सही एवं 37 बस अनफिट मिले,चालक/परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ

बिलासपुर । रविवार  को स्कूल बसों की जांच एवं उनके चालको / परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण स्थानीय पुलिस स्टेडियम बिलासपुर में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग के टीम  द्वारा किया गया।जिसमे 208 स्कूल बसों की सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार 16 बिन्दुओं के आधार पर जांच की गई, जिसमें 171 स्कूल बसों निर्धारित मापदण्ड में सही पाया गया एवं 37 बस अनफिट पाया गया। कुल 04 स्कूल बसो में 10000 रूपये शमन शुल्क किया गया एवं । स्कूल बस में 23870 रू० टैक्स जमा कराया गया। कुल 37 बसो में निम्नलिखित कमी पायी गई परमिट-02. बिना फिटनेस-02. बिना सुरक्षा जाली-11. बिना रिफ्लेक्टर-06, तथा 16 स्कूल बसों में अग्निशमन यंत्र, एवं प्राथमिक उपचार पेटी किट में एक्सपायरी होना पाया गया जिसे 03 दिवस में दुरूस्त करने निर्देश दिये गये।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी 208 वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण एवं बी.पी. शुगर जांच किया गया जिसमे गैस्टो-12, बुखार-6, चर्मरोग-11, शुगर-16 बीमारी होना पाया गया। अंत में उपस्थित स्कूल के संचालकों एवं चालको / परिचालकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वाहन का संचालन करने की हिदायत  अनुभव शर्मा, आरटीओ बिलासपुर द्वारा दी गई तथा यह भी कहा गया कि कोई भी स्कूल बस संचालक यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वाहन का संचालन नहीं करते है तो उन पर मोटरयान अधिनियम के तहत् कड़ी कार्यवाही की जायेगी तथा जिन-जिन बसों में जो कमियां पाई गयी है वे 03 दिवस के अंदर उन कमियों को दूर करके कार्यालय को सूचित करें, साथ ही अभिभावकों/पालको से भी आग्रह किया है जिस बस में अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे है यह सुरक्षा की दृष्टि से है कि नहीं यह ज्ञात रहें। परिवहन निरीक्षक  के के चौबे एवं  प्रशांत शर्मा,  रघुवीर सिंह ध्रुव द्वारा सुरक्षित वाहन चालन एवं बच्चों से नम्र व्यवहार करने अनुरोध किया गया। यातायात पुलिस से संजय साहू उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं  उमाशंकर, उप निरीक्षक द्वारा तेजगति में वाहन संचालन, एवं शराब या मद्यपान सेवन कर वाहन नहीं चलाने तथा कभी भी गलत साईड में वाहन नहीं चलाने एवं यातायात के नियमों का पालन करने हेतु हिदायत दी गई। जिन स्कूल संचालक द्वारा स्कूल बस शिविर में जाच हेतु नहीं लाया मया है उनके स्कूल में निरीक्षण किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के टीम से  निशीकांत दुबे परिवहन उप निरीक्षक,  वेदराम साहू,  संतनदेव जोगी,  करण सोनी,  रामगोपाल यादव उपस्थित थे।

Next Post

बीएनआई व्यापार उद्योग मेला सेवा के साथ व्यापार का अनुपम संगम है : अरूण साव

Sun Jan 14 , 2024
बिलासपुर। रविवार को मकर संक्रांति के पर्व बीएनआई व्यापार उद्योग मेला में दर्शको का विशेष उल्लास व खुशीयों से भरपूर रहा। व्यापार मेला के पांचवे दिन सुबह 10 बजे स्वस्थ्य शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमे 0-3 व 3-5 आयु समूह के 100 से ज्यादा बच्चे अपने माता-पिता […]

You May Like