बिलासपुर । सरकंडा नूतन चौक स्थित मौसाजी आटोमोबाइल का व्यवसायी प्रमाणपत्र 15 फरवरी 2020 तक के लिए वैध रहेगा । अपीलीय अधिकारी ने प्रमाणपत्र का निलंबन बहाल कर दिया है ।उल्लेखनीय है कि सीबीएन36.कॉम ने इस बारे में खबर दी तो कुछ लोगो ने खबर को असत्य और भ्रामक बताने की कोशिश की मगर सीबीएन36.कॉम अपने खबर पर कायम है ।नूतन चौक सरकंडा स्थित मौसाजी ऑटोमोबाइल को पंजीयन प्राधिकार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा मोटरसायकल(होंडा टू व्हीलर) के लिए व्यवसाय प्रमाणपत्र दिया गया है जिसकी वैधता 15 फरवरी 2020 तक की है । इसी बीच मौसाजी आटोमोबाइल की मुंगेली में सब डीलरशिप के कुछ कर्मचारियों द्वारा कुछेक वाहनों के बीमा प्रमाणपत्र में अनियमितता की शिकायत मिली तो पंजीयन प्राधिकारी बिलासपुर ने व्यवसाय प्रमाणपत्र को 31 जुलाई तक निलंबित कर दिया था जिसके खिलाफ मौसाजी आटोमोबाइल द्वारा अपीलीय प्राधिकारी एवम अपर परिवहन आयुक्त के समक्ष अपील की गई एवम यह भरोसा दिलाया गया कि मुंगेली सब डीलरशिप के कर्मचारियों द्वारा की गई गलती की आगे पुनरावृति नही होगी ।अपीलीय प्राधिकारी एवम अपर परिवहन आयुक्त ने अपील पर सुनवाई करते हुए पंजीयन अधिकारी द्वारा मौसाजी आटोमोबाइल के निलंबित किये गए प्रमाणपत्र को अन्य आदेश तक बहाल करने का आदेश दिया है । जिसके मुताबिक मौसाजी आटोमोबाइल का व्यवसाय प्रमाणपत्र पूर्ववत15 फरवरी 2020 तक वैध रहेगा ।
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