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November 21, 2024 8:00 pm

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लव जिहाद ,हाईकोर्ट ने उप्र सरकार की दलील ख़ारिज की ,हिन्दू लड़की से शादी करने वाले सलामत अली के खिलाफ दर्ज एफ आईं आर भी कोर्ट ने रद्द किया

लखनऊ । उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के एक बैंच ने लव जिहाद के एक कथित मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील को ख़ारिज कर दिया कि मामला धर्म परिवर्तन का है ।कोर्ट ने यह कहते हुए कि जीवन साथी चुनना सबका मौलिक अधिकार है याचिकाकर्ता साजिद खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया है ।
, मामला सलामत अंसारी पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दर्ज एफ आई आर का है । आरोप है लव जिहाद का, हिन्दू लड़की प्रियंका से शादी करने के लिए। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के बेंच ने यूपी सरकार की दलील खारिज कर दी। कुशीनगर के सलामत और प्रियंका की अर्जी पर फैसला सुनाया उच्च न्यायालय ने। शादी के लिए धर्म परिवर्तन को गलत बताने की दलील खारिज की, उच्च न्यायालय ने कहा “अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना मौलिक अधिकार है लोगो को “अलग धर्म की वजह से शादी करने से नहीं रोक सकते है कोई “। “किसी के रिश्ते पर एतराज या विरोध का अधिकार नहीं है दूसरे को”। उच्च न्यायालय ने आगे कहा “
दो बालिग लोगों को सिर्फ हिंदू- मुसलमान मानकर ना देखे। ” “रिश्तो में दखल देना निजता के अधिकार में अतिक्रमण” उच्च न्यायालय के बेंच ने कहा । उच्च न्यायालय ने सलामत अंसारी पर दर्ज FIR को हाईकोर्ट को किया रद्द। बिना सही जानकारी व प्रमाण के एफ आई आर कर देने से राज्य सरकार के निर्णय पर भी असर पड़ता है ।

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