कोरिया। सरकार के बनाए कानून से अब पीडि़तों का हौसला बढ़ रहा है। तीन तलाक को लेकर केन्द्र ने कुछ समय पहले ही नया कानून बनाया है। छत्तीसगढ़ में पहला मामला कोरिया जि़ले के मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र के अहमद कालोनी में रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने दर्ज कराई है। पति द्वारा तीन तलाक दिए जाने के बाद शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।पुलिस ने द मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन आफ़ राइट आन मैरिज सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019 की धारा 4 एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उत्तरप्रदेश के मऊ में रहने वाली उजमा परवीन का निकाह वर्ष 2013 में मनेन्द्रगढ़ निवासी दिलशाद के साथ हुआ था। अपनी शिकायता में उजमा ने बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब ठीक ठाक था लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर उजमा के साथ मारपीट करने लगे।
पीडि़ता गरीब परिवार से है,इस दौरान उजमा के चार बेटे भी है और अभी भी वह गर्भवती है।
बकरीद के दिन भी दिलशान ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसे तीन तलाक कह कर घर से निकाल दिया। दो दिन तक उसने अपने पति का इंतजार किया कि शायद वह उसे लेने आएगा लेकिन वह नहीं आया। इसलिए थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पीडि़ता की शिकायत पर ऑर्डिनेंस 2019 की धारा 4 एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।