रायपुर ।
थाना डी.डी. नगर क्षेत्र में हुये नकबजनी के 02 एवं वाहन चोरी के 01 प्रकरण का खुलासा, 03 अलग – अलग मामलों में 01 अपचारी बालक एवं 02 आरोपी सहित कुल 03 गिरफ्तार
थाना डी.डी. नगर क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों के नकबजनी/वाहन चोरी की घटनाआंे को दिये थे अंजाम।
बड़े ही शातिर व प्रोफेशनल तरीके से चोरी की घटनाओं को करते थे कारित।
आरोपियों/अपचारी के कब्जे से चोरी की सोने-चांदी के जेवरात, 01 नग सी सी टी व्ही कैमरा, 200 मीटर पम्प कैबल, 4 एम एम का 300 मीटर वायर, कैमरा वायर, नेट केबल, एवं ग्राईन्डर मशीन एवं डियो वाहन किया गया बरामद।
बरामद मशरूका की कीमत है 1,95,825/-रूपये।
आरोपियों/अपचारी के विरूद्ध थाना डी डी नगर में नकबजनी/वाहन चोरी के 03 अलग – अलग प्रकरणों में धारा 454, 380/457, 380/379 भादवि. के तहत किया गया है अपराध पंजीबद्ध।
विवरणः- 01. प्रार्थी महेश कुमार वर्मा ने थाना डी डी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सत्यम विहार कालोनी शिवम स्कुल के पीछे अनिता सोनी के मकान में किराये से परिवार के साथ रहता है तथा सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारी है। दिनांक 18.08.19 को प्रार्थी का बड़ा पुत्र निषीद शर्मा सुबह 10.00 बजे करीबन अपने दुकान के लिये निकल गया था तथा प्रार्थी और उसका छोटा लडका विनय शर्मा दोनों काम से शहर के तरफ गये थे। करीबन दोपहर 03.00 बजे प्रार्थी तथा उसका बडा लडका घर वापस आकर देखे तो घर के मुख्य दरवाजा का कुन्दा टूटा हुआ था फिर घर के अन्दर जाकर देखे तो बेडरूम वाले कमरे का भी ताला टूटा हुआ था कमरे का सामान बिखरा हुआ था चोरी की शंका होने पर प्रार्थी और उसका बडा लडका निषीद दोनों समान को चेक किये तथा आलमारी में रखे सोने चांदी के सामान को चेक किया तो आलमारी में रखे पुरानी ईस्तमाली सोने, चांदी के जेवरात, 01 नग सोनाटा कम्पनी का घडी, 02 नग टेबलेट चालू हालत में एच पी कम्पनी का तथा 02 नग अन्य कम्पनी का टेबलेट जो खराब था, आलमारी में नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर के दीवाल को फांद कर घर अन्दर प्रवेश कर कमरे का ताला तोडकर चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डी डी नगर में अपराध क्रमांक 286/19 धारा 454, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवरण- 02. प्रार्थी रजनीकांत रहंगडाले ने थाना डी डी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह गणेश विहार कालोनी आशादीप स्कुल रोड चंगोराभाठा रायपुर में रहता है तथा सिविल ठेकेदारी का काम करता है। प्रार्थी दिनांक 17.08.19 को रात्रि करीबन 09.30 बजे अपने नये वाले घर से पुराना घर में जाकर सह परिवार खाना खाकर सो गया था। प्रार्थी दिनांक 18.08.19 के प्रातः 04.00 बजे नये घर मंे गया तो देखा कि घर के छत के दरवाजा का कुन्दा टुटा हुआ था चेक किया तो घर का 01 नग सी सी टी व्ही कैमरा, 200 मीटर पम्प कैबल, 4 एम एम का 300 मीटर वायर , कैमरा वायर , नेट केबल, एवं ग्राईन्डर मशीन जुमला कीमती 9,500/- रूपये का सामान नहीं था। कोई अज्ञात चोर घर के दीवाल को फांद कर घर के अन्दर प्रवेश कर उक्त समान को चोरी कर ले गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डी डी नगर में अपराध क्रमांक 288/19 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवरण- 03. प्रार्थी नारायण बेलानी ने थाना डी डी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 17.08.2019 को अपनी स्कुटी डियो क्रमांक ब्ळ 04 स्ग् 5324 को ओम किराना दुकान के सामने महादेव घाट रोड पर खड़ी किया था जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। जिस पर थाना डी डी नगर में अपराध क्रमांक 289/19 धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
थाना डी.डी. नगर क्षेत्र मंे हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुये उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आरिफ एच शेख द्वारा थाना डी डी नगर की एक विशेष टीम का गठन कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। टीम द्वारा चोरी के घटना स्थलों का बारिकी से निरीक्षण कर प्रार्थियों से घटनाओं के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. फुटेजों को खंगालने के साथ -साथ तकनीकी विश्लेषण किया गया एवं अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने हेतु मुखबीर भी लगाये गये। टीम द्वारा नकबजनी/चोरी/वाहन चोरी के प्रकरणों में हाल ही में जेल से रिहा हुए एवं पूर्व में इस तरह के अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर इनकी गतिविधियों पर सतत निगाह रखीं जा रही थी। इसी दौरान थाना डी डी नगर की विशेष टीम के अलग – अलग सदस्यों द्वारा तीनों प्रकरणों के 02 आरोपी एवं 01 अपचारी बालक की पतासाजी कर उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता मिली।
01. अपराध क्रमांक 286/19 धारा 454, 380 भादवि. के प्रकरण में आरोपी दिनेश उर्फ गोलू बिसेन पिता गजानंद उर्फ गणेश बिसेन उम्र 27 साल निवासी आयोध्या नगर चंगोराभाठा डी डी नगर रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की सोने, चांदी के जेवरात एवं अन्य सामान कीमती लगभग 1,61,325/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
02. अपराध क्रमांक 288/19 धारा 457, 380 भादवि. के प्रकरण में एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 नग सी सी टी व्ही कैमरा, 200 मीटर पम्प कैबल, 4 एम एम का 300 मीटर वायर, कैमरा वायर, नेट केबल, एवं ग्राईन्डर मशीन जुमला कीमती 9,500/- रूपये जप्त कर अपचारी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
03. अपराध क्रमांक 289/19 धारा 379 भादवि. के प्रकरण में आरोपी ताराचंद ध्रुव पिता मिलन ध्रुव उम्र 21 साल निवासी यादव मोहल्ला गौरा – गौरी चैरा के पास रायपुरा थाना डी डी नगर रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की स्कुटी डियो क्रमांक ब्ळ 04 स्ग् 5324 कीमती 25,000/- रूपये जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।