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November 23, 2024 7:20 pm

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मोदी की पंजाब यात्रा में सुरक्षा पर चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब सोमवार को,केंद्र व राज्य को एक दूसरे की जांच कमेटी पर आपत्ति

नई दिल्ली ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई ।अगली सुनवाई सोमवार को होगी ।मामले में पंजाब सरकार ने जांच कमेटी बना दी है तो केंद्र भी जांच कमेटी की घोषणा की है। जांच कमेटी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनो एक दूसरे की जांच कमेटी पर सवाल उठा रहे है ।

जानकारी के मुताबिक, चूक को लेकर फिरोजपुर में पीएम सुरक्षा में जुटे सीनियर अफसरों से बात कर एक रिपोर्ट तैयार की गई है. सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे पंजाब में पीएम के दौरे का विरोध हो रहा था. विरोध और प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षाबलों को तैयार किया गया था. कहा गया है कि प्रदर्शन अचानक हुआ था.
: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखें जाएंगे. अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.

सुनवाई में आगे चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने दोनों (केंद्र और राज्य) को सुना. केंद्र को राज्य सरकार के जांच आयोग पर आपत्ति है और राज्य की टीम पर केंद्र को. कोर्ट ने पूछा कि क्या आप लोग साझा जांच कमेटी या आयोग बना सकते हैं? कोर्ट ने पूछा कि राज्य की कमेटी में आखिर आपत्ति क्या है.

  • कोर्ट में पंजाब की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल ने कहा कि उसी दिन घटना के कुछ घंटों के अंदर ही जांच कमेटी का गठन कर दिया गया था. पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि जब केंद्र हमारी बनाई जांच समिति पर सवाल उठा रही है तो हमें भी केंद्र की समिति पर आपत्ति है. पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कहा कि हमने घटना के फौरन बाद FIR भी दर्ज की, जांच कमेटी भी बना दी, फिर भी हमारी नीयत पर केंद्र सवाल उठा रहा है.
  • सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कनाडा के आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस की भी चर्चा हुई है. केंद्र की तरफ से SG तुषार मेहता ने भी कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती. कहा गया कि जांच में NIA का होना भी जरूरी है. यह भी कहा गया कि पंजाब के गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में हैं तो वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं?
  • इससे पहले याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि मामले की गंभीरता को समझते हुए पीएम के दौरे से जुड़े डॉक्यूमेंट को NIA की मदद से DM को जब्त करने की छूट मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा सभी सबूतों को सुरक्षित करके ही जांच होनी चाहिए. कोर्ट से गुजारिश की गई है कि जांच उनकी निगरानी में हो.
  • सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. याचिकाकर्ता मनिंदर सिंह ने कहा यह मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, बल्कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट का है. मनिंदर सिंह ने कहा कि पीएम अगर खुद भी चाहें अपनी सुरक्षा को नहीं हटा सकते हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले की जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती है.

फिरोजपुर पहुंची जांच कमेटी, पंजाब पुलिस ने दर्ज की FIR

प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय पैनल फिरोजपुर पहुंच गया है. यह कमेटी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गठित की है. इससे पहले पंजाब पुलिस ने भी मामले में FIR दर्ज कर ली है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के समक्ष मेंशन किया गया था. जानकारी के मुताबिक, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका गुरुवार को दायर की है. याचिका में कहा गया है कि इस तरह की सुरक्षा में चूक स्वीकार्य नहीं की जा सकती. याचिका में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को उचित निर्देश देने, उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है. कहा गया है कि इस तरह की आगे ऐसी चूक नहीं होगी.

पंजाब सरकार ने केंद्र को भेजा जवाब

गृह मंत्रालय की टीम के फिरोजपुर पहुंचने से पहले पंजाब सरकार ने गुरुवार को देर रात अपना जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है. बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्य सचिव ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के कारणों का तथ्यों के साथ जवाब भेजा है. दरअसल, 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी थी.

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