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November 23, 2024 7:12 pm

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झूठी और फर्जी शिकायतें कर पुलिस ,जिला प्रशासन,मुख्यमंत्री,पीएमओ दफ्तर को परेशान करने वाले मो.तारिक के खिलाफ भी कार्रवाई हो ,मामला बलराज पेट्रोल पंप का ,तमाम जांच ने शिकायतों को सिरे से झुठलाया,देवी दास वाधवानी ने कहा भयादोहन के लिए किया झूठी शिकायत

बिलासपुर।झूठी और फर्जी शिकायते कर शासन ,प्रशासन को हलाकान कर डालने वाले शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए ताकि झूठी शिकायते करने वाले अन्य और भी लोगो को सबक मिल सके ।जी हां मामला बलराज पेट्रोल पंप के स्वामित्व को लेकर की गई फर्जी शिकायतों का है जिसमे शिकायतकर्ता ने पुलिस के तमाम अधिकारी,कलेक्टर ,खाद्य विभाग ,मंत्री ,मुख्यमंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक को शिकायत भेज कर परेशान कर डाला लेकिन पुलिस के अधिकारियों ,प्रशासन ,थाने और खाद्य विभाग ने जब शिकायतों की जांच की और जांच रिपोर्ट पेश की तो सभी की रिपोर्ट एक जैसी और शिकायत को फर्जी तथा झूठा होना पाया ।शिकायत कर्ता की इस हरकत से बलराज पेट्रोल पंप के संचालकों और जांच करने वाली टीमों को हफ्तों परेशान होना पड़ा कायदे से झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना चाहिए ।

उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता मोहम्मद तारिक निवासी जरहाभाटा ने एसपी ,सिविल लाइन थाना ,जिला प्रशासन ,खाद्य विभाग ,मुख्यमंत्री ,पीएमओ कार्यालय सहित अन्य स्थानों पर शिकायत करके कहा था कि उनके फर्म बलराज पेट्रोल पंप को  आवेदकों देवीदास वाधवानी एवं अन्य पांच द्वारा कूट रचना और  धोखाधड़ी करके उनके फर्म को हड़प लिया  तथा जिन दस्तावेजों के आधार पर फर्म नए भागीदारों के नाम पर अंतरण हुआ उसमे उसके  हस्ताक्षर फर्जी  है और पेट्रोल पंप में जो रसीद काटी जा रही है उसमें उसके जीएसटी नंबर का दुरुपयोग किया जा रहा है  ।शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस शिकायत पर नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली द्वारा जांच शुरू करते हुए अ नावेदक देवीदास वाधवानी तथा राम खेड़िया से पूछताछ कर बयान लिया गया जिसमें उनके द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बलराज सर्विस स्टेशन के तीन भागीदारों श्रीमती खरीदा अफाक ,मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद तारीख को दिया जाना तथा जिनके द्वारा भागीदारी एवं डीलरशिप समाप्त करके अपने स्थान पर तीन नए डीलरों रोहन खेड़िया, रोमा वाधवानी, मनीष खुशालनी के पक्ष में करने हेतु अपनी मंशा व्यक्त करना एवं उक्त संबंध में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से पत्रक किया जाना जिसमें समय-समय पर सभी भागीदारों को डीलर शिप समाप्त करने का डीड संपादित किया जाना तथा नए भागीदारों के द्वारा नई पार्टनरशिप डीड प्रस्तुत किये जाने  के संबंध में तथा दस्तावेज पेश किए गए ।नए एवं पुराने भागीदारी को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराकर दस्तावेज मांगे गए  और पुराने भागीदारों की लीगल उत्तराधिकारियो की सहमति संबंधी शपथ पत्र ,अनापत्ति प्रमाण पत्र भी बुलवाया गया। सभी ओरिजिनल दस्तावेज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन में जमा किया जाना एवं कंपनी के नियम भागीदार एवं नए भागीदार को अधिकारियों के समक्ष प्रक्रिया अनुसार संपन्न होना पाया गया जिसके उपरांत उनके द्वारा विधिवत डीलरशिप प्राप्त किया जा कर उक्त सर्विस स्टेशन का नियमानुसार संचालन तथा पेट्रोलियम पदार्थ का विधिवत क्रय एवं विक्रय किया जाना पाया गया ।डीजल एवं पेट्रोल पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होना उनके द्वारा शिकायतकर्ता को अथवा अन्य किसी को राजस्व की हानि नहीं पहुंचाना एवं शिकायतकर्ता का यह कहना कि डीलरशिप समाप्त करने उनकी अपनी पुरानी भागीदारी समाप्त करने एवं अपने कानूनी उत्तराधिकारी ओं की भी सहमति अनापत्ति प्रमाण पत्र के रूप में जमा किए गए समस्त मूल दस्तावेजों में उसके हस्ताक्षर नहीं है ,यह शिकायत और आरोप पूर्णतया अ सत्य एवं मिथ्या पाया गया ।जिस के संबंध में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, इनकम टैक्स और जी एस टी विभाग से जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि उनके द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा कूट रचना नही की  गई है।

जांच के दौरान शिकायतकर्ता के बड़े भाई से पूछताछ कर बयान लिया गया उसके द्वारा दिए गए बयान में कहा गया कि शिकायतकर्ता उनके भाई की शिकायत मिथ्या पूर्ण है ।उसके भाई के द्वारा किए गए शिकायत और लगाए गए आरोप सही नहीं है। समस्त दस्तावेजों में तीनों भागीदारी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है और नए भागीदारों से कोई शिकायत नहीं  है । उसने बताया जांच के दौरान अनावेदक गणों स्टांप वेंडर मनोज लाहोरानी और नोटरी राकेश पांडे का भी कथन तथा बयान लिया गया उनके  द्वारा भी शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत का समर्थन नहीं किया गया और नियमानुसार ही स्टांप पेपर शासकीय कार्य हेतु बिक्री और नोटरी  किया जाना बताया गया ।इस बारे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और जीएसटी नंबर के दुरुपयोग के जाने तथ्य की पुष्टि के संबंध में संयुक्त आयुक्त राज्य कर बिलासपुर संभाग क्रमांक 1 से पत्राचार किया जाकर शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में वर्णित तथ्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया जिससे प्राप्त दस्तावेजों की जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत  सही नहीं पाया गया। थाना प्रभारी सिविल लाइन द्वारा भी जांच करने के पश्चात निष्कर्ष में यह पाया गया कि आवेदक मोहम्मद तारीख के द्वारा अना वेदक रोहन खेड़िया, रोमा वाधवानी, देवी चंद वाधवानी ,मनीष खुशालानी के विरुद्ध जीएसटी चोरी करने के संबंध में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं लगाए गए आरोप की जांच पर आवेदन आवेदक का पूछताछ कर बयान दर्ज किया गया जांच पर आवेदक की खरीद आवेदक द्वारा आवेदक गणों के विरुद्ध जांच पर नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली द्वारा आवेदक से पूछताछ कर दस्तावेज प्राप्त किया जाकर हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जीएसटी नंबर के दुरुपयोग किए जाने तथ्य की पुष्टि यह जाने की के संबंध में प्राप्त दस्तावेजों एवं जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में वर्णित तथ्य की कूट रचित दस्तावेजों एवं जानकारी के अनुसार भी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में वर्णित तथ्य की कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी किया जाने प्रमाणित नहीं पाया गया जांच पर आवेदक द्वारा 27 मई 2022 को सेंट्रल जीएसटी टीम द्वारा भारत होजरी, अंबानी ट्रेडर्स के संस्थान में कार्रवाई होने पर आवेदक देवीदास द्वारा फोन कॉल कर समझौता करने के लिए धमकी देना बताया गया जबकि आवेदक द्वारा कोई फोन कॉल कर या अप्रत्यक्ष रूप से जान से मारने की धमकी नहीं देना पाया गया। आवेदक एवं अनावेदक के मध्य पूर्व में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के लिए लिंक रोड स्थित पेट्रोल पंप डीलरशिप को लेकर आवेदक द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत करना जो प्रमाणित पाए जाने पर आवेदक द्वारा कार्यवाही नहीं होने पर बढ़ा चढ़ाकर आवेदन प्रस्तुत करना पाया गया ।सीएसपी स्नेहल साहू ने एसएसपी पारुल माथुर को जांच रिपोर्ट सौंपी जिसमें मौके पर जांच के बाद शिकायत को सही नही पाया गया और मामला पेट्रोलियम कंपनी पर छोड़ दिया गया । पुलिस ने जांच में पाया कि बलराज पेट्रोल पंप का स्थानांतरण विधि सम्मत हुआ है रिपोर्ट में शिकायत को  खारिज कर दिया गया ।

इधर पूरे मामले में देवीदास वाधवानी का कहना था कि लिखा पढ़ी के पहले पंप का संचालन मोहम्मद तारिक सहित अन्य दो भागीदार खालिदा अ फाक और मोहम्मद आरिफ के हाथ में था जमीन पूर्व मंत्री अशोक राव की पत्नी कसूरी राव की थी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ 2011 में लीज खत्म होने के बाद उन्होंने दोबारा  लीज करने से इंकार कर दिया। बाद में जमीन श्रीमती राव ने बेच  दी। देवीदास वाधवानी,कैलाश आदि के अनुसार इस पंप के पुराने तीनो भागीदारों ने 24 अप्रैल 2019 में लिखित में कंपनी को बताया कि वे डीलरशिप छोड़ना चाहते हैं ।मोहम्मद तारिक ने मामले को हाईकोर्ट में भी लगाया मगर  उसे वापस कर लिया। फिर  भी उसने प्रधानमंत्री कार्यालय ,खाद्य विभाग ,नापतौल विभाग पुलिस अधीक्षक समेत कई जगह झूठी  शिकायत की ।शिकायतों की सभी एजेंसियों ने  जांच पड़ताल के बाद गलत करार दिया   वहीं इस मामले में राजकुमार खुशालानी एवं देवीदास वाधवानी ने शिकायत करते हुए कहा कि झूठी शिकायतें कर उन्हें  भयादोहन करने की कोशिश की जा रही है इसी तरह की झूठी शिकायतों के आधार पर शहर के कुछ संस्थानों में जीएसटी व अन्य विभागों ने   आकस्मिक जांच की थी जांच में शिकायतें प्रमाणित नहीं पाई गई ।

,इस पूरे प्रकरण की जांच के बाद आए निष्कर्ष में यही स्पष्ट होता है कि यदि इस तरह के फर्जी शिकायत कर्ताओं के खिलाफ युक्तियुक्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे भी फर्जी शिकायत कर्ताओं के हौसले बुलंद रहेंगे और प्रशासन के अधिकारी इसी तरह परेशान होते रहेंगे साथ ही वे लोग भी अनावश्यक जांच कार्रवाई और पूछताछ के कारण मानसिक तनाव झेलते रहेंगे इसलिए झूठे और फर्जी शिकायत करने वालो चाहे वे कोई भी हो ,के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए ।

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