बिलासपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विवादो के चलते बिलासपुर किशोर न्यायालय में पदस्थ किए गए अध्यक्ष और तीन सदस्यों को हटा दिया है । महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय सम संख्यक अधिसूचना क्रमांक दिनांक 21/11 2020 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015( 2016 का 2) की धारा 4 एवं 27 की उप धारा( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चयन समिति की अनुशंसा अनुसार राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की गई थी :असीम कुमार मुखर्जी अध्यक्ष बिलासपुर ,श्रीमती वर्षा मिश्रा सदस्य बिलासपुर, श्रीमती रीता राजगीर सदस्य बिलासपुर और डॉक्टर श्रीमती आरती सिंह सदस्य बिलासपुर ,उपरोकतानुसार चारों अध्यक्ष/ सदस्यों के बीच विवाद होने एवं आपसी विवाद के कारण बाल कल्याण समिति के निर्णय एवं कार्य प्रणाली पूर्ण रूप से प्रभावित होना पाया गया जिसके आधार पर किशोर न्याय( बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015(2016 क 2) की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है ।