बिलासपुर।बिलासपुर में जेल भवन निर्माण और अन्य कार्यों के निरस्त टेंडर को पुनर्जीवित करने के मामले में लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक एक के निलंबित किए गए कार्यपालन अभियंता बी एल कापसे ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए पुनः संभाग क्रमांक एक में पदस्थ किए जाने विभाग के सचिव को पत्र लिखा है । श्री कापसे का पूरा मामला क्या है ,सचिव को लिखे गए पत्र से पूरी तरह स्पष्ट है । निलंबन आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट का आदेश ,उसके बाद जांच को प्रभावित करने के विभागीय अंदेशा के पर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे श्री कापसे ने बिलासपुर में पुनः पदस्थापना की मांग की है । देंखे पत्र
प्रति
सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ शासन् लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर।
विषय- माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 के परिपालन में शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.01.2024 को निरस्त कर कार्यपालन अभियंता, लोनिदि, संभाग क्रमांक 1 बिलासपुर में पदस्थ करने बाबत्।
संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर का आदेश कमांक एफ B-03/2023/19/वि.जां. दिनाक 24.01.2024
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उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि बिलासपुर में 1500 बंदी जेल भवन का निर्माण वा.स.से. फि. विद्युतीकरण, बाउण्ड्रीवाल एवं पहुंच मार्ग के कार्य के अनुबंध को पुनर्जीवित करने के संबंध में मुझे दिनांक 04.10.2023 को निलंबित करते हुये मुख्यालय, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित किया गया था।
2/ उक्त के संबंध में मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट याचिका क. 8176/2023 में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2023 द्वारा उक्त निलंबन आदेश को निरस्त किया गया। किन्तु शासन के आदेश दिनांक 19.01.2024 द्वारा उक्त निलंबन आदेश को तो निरस्त किया गया लेकिन शासन के एक अन्य आदेश दिनांक 24.01.2024 द्वारा मेरी पदस्थापना केवल यह कहकर कि मेरे विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ है। विभागीय जांच अवधि में मेरे द्वारा जांच प्रभावित करने की आशंका को देखते हुये प्रमुख अभियंता, कार्यालय, लोनिवि में पदस्थ किया गया है। इस आदेश के परिपालन में मेरे द्वारा आज दिनांक तक कार्या. प्रमुख अभियंता में पदभार ग्रहण नहीं किया गया है।
3/ उक्त आदेश दिनांक 24.01.2024 के विरूद्ध मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका कमांक 810/2024 दायर किया गया था। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने विभागीय जांच को प्रभावित करने को केवल अनुमान मानते हुये, शासन के आदेश दिनांक 24.01. 2024, जिसमें मुझे प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ किया गया है को निरस्त (Quash) कर दिया है एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने शासन को यह भी निर्देश दिया है कि मुझे कार्यपालन अभियंता, लोनिवि, संभाग कमांक 1 बिलासपुर में पदस्थ किया जाये।
4/ अतः माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 के परिपालन में उक्त आदेश दिनांक 24.01.2024 को निरस्त करते हुये मुझे पूर्ववत कार्यपालन अभियंता, लोनिवि, संभाग कमांक 1 बिलासपुर में पदस्थ करने हेतु आदेश प्रसारित करने की कृपा करें।
संलग्नः- मान, उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 08.02.2024 की छायाप्रति