बिलासपुर । लाक डाउन में कलेक्टर बिलासपुर ने छूट प्रदान कर दी है । अब कल 7 अगस्त से तमाम दुकाने होटल रेस्टोरेंट रात 8 और 10 बजे तक खुली रहेगी मगर नियमों का व्यापारियों को सख्ती के साथ पालन करना होगा । मिली छूट से खरीदारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा इसलिए भीड़ जैसी कोई बात नही होनी चाहिए । व्यापारी अब मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंश का कड़ाई से पालन करेंगे अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा । आम नागरिक भी दुकानों में खरीदारी के दौरान भीड़ जमा न हो इसका ध्यान रखें तो कोरोना वायरस से बचा जा सकेगा ।
**इससे मिलेगी मुक्ति **
राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर में भी 6 अगस्त तक लाक डाउन प्रभावशील था । गुरुवार को कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने एक आदेश जारी कर लाकडाउन की शर्तों में आंशिक राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। रेस्टोरेन्ट को भी राहत मिली है। साथ ही लोगों को एसओपी के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा संक्रमण से बचाव को लेकर सभी को मास्क उपयोग किया जाना अनिवार्य किया है। एक आदेश जारी कर बिलासपुर कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर ने दुकानदारों और रेस्टोरेन्ट को लाकडाउन से राहत दिया है। आदेश में बताया गया है कि सभी लोगं को शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। दवाई दुकान, पेट्रोल पम्प को छोड़कर अन्य व्यवासायिक दुकाें सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी।
इसके अलावा रेस्टोरेन्ट को रात्रि 10 बजे तक खुलने की विशेष अनुमति होगी। सभी शासकीय और निजी कार्याालय पूर्व की तरह ही संचालित होंगी। पढ़ें आदेश में कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है।