रायपुर। कांग्रेस विधायक शैलेष पांडे ने आज विधानसभा में आरोप लगाया कि बिलासपुर में कैफे के नाम पर बहुत सारे हुक्का बार चल रहे हैं। बहू-बेटियां वहां जाकर हुक्का पीती हैं।
विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान शैलेश पांडे ने कहा कि बिलासपुर शहर में विगत 5 वर्षों से दर्जनों हुक्का बार संचालित हो रहे हैं। हर माह फूड लाइसेंस लेकर रेस्टॉरेन्ट एवं कैफे खोले जाते हैं, लेकिन उनकी आड़ में हुक्का बार चलता है। इन हुक्का बारों में अवैध रूप से मादक पदार्थ जैसे चरस, गांजा, कोकीन मिलाकर परोसा जाता है। इससे युवा पीढ़ी नशे के गर्त में जा रही है। बिलासपुर में एक बड़ा एजुकेशनल हब बन रहा है लेकिन 10 वीं कक्षा से कॉलेज तक के छात्र-छात्राएं इन हुक्का बारों में देर रात तक नशे की गिरफ्त में रहते हैं। इन हुक्का बार पर किसी भी शासकीय विभाग का नियंत्रण नहीं है। इन हुक्का बार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए रोक लगाना जरूरी है। अन्यथा छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी का नशे की गिरफ्त से बाहर निकलना मुश्किल होगा।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोटपा अधिनियम 2003 लागू है। बिलासपुर शहर में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित नहीं हो रहे हैं। अवैध रूप से हुक्का बार संचालित करने वाले हॉटल, रेस्टॉरेन्ट के विरुद्ध कोटपा एक्ट 2003 के तहत उपनिरीक्षक स्तर व उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को कार्रवाई करनेे का अधिकार है। इस तारतम्य में पिछले 5 वर्षों में बिलासपुर शहर के विभिन्न थानान्तर्गत क्षेत्रों में अवैध हुक्का बार का संचालन करते पाए जाने पर थाना तारबहार, थाना सिविल लाइन एवं थाना चकरभाठा में 2-2 प्रकरण दर्ज कर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वहीं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग व्दारा 3 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई। वर्तमान में किसी भी रेस्टॉरेन्ट को हुक्का बार का लाइसेंस नहीं दिया गया है। अवैध हुक्का बार के संचालन की शिकायत पर पुलिस विभाग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग व्दारा तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
शैलेष पांडे ने कहा कि बिलासपुर में बीस होटलें ऐसी होंगी जहां हुक्के की व्यवस्था है। ये सब कैफे के नाम पर चल रहे हैं, जहां बहू-बेटियां जाती हैं, खाना खाती हैं और हुक्का पीती हैं। इसे रोकने गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री सख्त नियम बनाएं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने जानना चाहा कि ये हुक्का बार वैध हैं या अवैध? विपक्षी सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि क्या हुक्का बार के लिए लाइसेंस का प्रोवीजन है? यदि नहीं तो क्या ये बंद किए जाएंगे? गृह मंत्री ने कहा कि लाइसेंस बार का दिया जाता है हुक्का बार का नहीं। हुक्का बार अवैध है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत ने जानना चाहा कि ये हुक्का केवल बिलासपुर में चल रहा है या पूरे प्रदेश में? कई विधायकों ने एक स्वर में कहा- पूरे प्रदेश में। गृह मंत्री ने कहा- अपनी ओर से लिखूंगा कि इस पर रोक लगाने कानून बनाया जाए। अवैध रूप से चल रहे हुक्का बारों में छापा मारा जाए और गिरफ्तारी की जाए।