Explore

Search

November 24, 2024 7:16 am

Our Social Media:

राज्य शासन के पक्ष में बड़ा फैसला, 38 वर्ष बाद बालको के खिलाफ विद्युत शुल्क वसूलने का मामला राज्य सरकार ने जीता

बिलासपुर ।/ अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के समय से भारत अल्युमिनियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बालको)के द्वारा अपने संयंत्र जोकि कोरबा में स्थित है, की विद्युत शुल्क को लेकर एक प्रकरण उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर किया गया था उक्त प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में फैसला सुनाते हुए बालको की याचिका को स्वीकार कर दिया था। तथा शासन के द्वारा निर्धारित विद्युत शुल्क को मान्य किया था । फैसले के विरुद्ध बालको द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में प्रकरण दायर किया गया जिसमें उनके द्वारा यह कथन किया गया था कि अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से उनका यह संयंत्र लगा हुआ है तथा उनको विद्युत शुल्क में छूट प्राप्त है। उन्होंने अपने तर्क में धारा तीन (बी) विद्युत शुल्क अधिनियम का जिक्र करते हुए यह दलील थी कि बालको को विद्युत शुल्क के ऊपर छूट प्राप्त है। अतः शासन द्वारा मांग किया गया विद्युत शुल्क विधि विपरीत है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की सुनवाई उपरांत भारत अल्मुनियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई है जो कि शासन की बड़ी जीत है जिसे राज्य सरकार को वित्तीय प्रकरण में विक्रम वर्मा अधिवक्ता ने शासन की ओर से पैरवी की।

Next Post

बेरोजगारों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर भाजयुमो का चरणबद्ध आंदोलन होगा। ,9 अगस्त को मुख्यमंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा

Fri Jul 1 , 2022
बिलासपुर ।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बेरोजगार युवकों के साथ खिलवाड़ किए जाने के विरोध में भाजयुमो द्वारा प्रदेश भर में कई चरणों में आंदोलन किया जाएगा । कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगार युवकों को नौकरी देने और नौकरी से वंचित बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का […]

You May Like