
मुंबई: लगता है अब मोदी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बारी आ गई है ।पहला मामला केंद्रीय मंत्री नारायण राणे से शुरू हो रहा है ।केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का जुहू स्थित बंगला टूटेगा। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को लेकर इसे गिराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेगुलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स के नियमों को तोड़ा गया है। यदि इसे मंजूरी दी गई तो गैरकानूनी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने कहा कि बीएमपी राणे के बंगले के अवैध निर्माण को मंजूरी देने का आवेदन स्वीकार नहीं कर सकती।
अवैध निर्माण को मंजूरी देने की पहली अर्जी खारिज करने के बाद बीएमसी ने बेंच से राणे की दूसरी अर्जी पर विचार करने की अपील की थी। अगर बीएमसी का रूख मान लिया तो कोई भी पहले अवैध निर्माण करेगा और उसके बाद नियमित करने की मांग करेगा।
हाईकोर्ट ने इस बंगले को 2 सप्ताह में तोड़ने का आदेश दिया है। राणे परिवार की ओर से पेश वकील शार्दुल सिंह ने बीएमसी की कार्रवाई 6 हफ्ते रोकने की गुहार लगाई थी, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकें। लेकिन हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।
