बिलासपुर । एसईसीएल विश्रामपुर एरिया के जनरल मैनेजर और महाप्रबंधक को हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है ।
एसईसीएल के एक कर्मचारी रामलखन गुप्ता जो वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन एसईसीएल द्वारा उन्हें ग्रेच्युटी राशि का भुगतान वर्ष 2017 में बिना ब्याज के भुगतान किया गया जिस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी ।कोर्ट ने करनैल सिह के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत अंनुसार ब्याज राशि की गणना करते हुए याचिकाकर्ता को ब्याज भुगतान करने का निर्देश कम्पनी को दिया था मगर कोर्ट के आदेश का पालन नही किये जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी ।जिस पर कोर्ट ने एसईसीएल विश्रामपुर एरिया के एमडी अम्बिका प्रसाद पंडा और महा प्रबंधक को अवमानना नोटिस जारी किया है ।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीश गुप्ता ने पैरवी की ।