बिलासपुर । राज्य शासन द्वारा बिलासपुर नगर निगम की सीमा में वृद्धि करते हुए नगर पालिका तिफरा और नगर पंचायत सकरी तथा सिरगिट्टी समेत 18 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का निर्णय लिया था । राज्य शासन के इस निर्णय के खिलाफ नगर पंचायत सकरी के पूर्व अध्यक्ष रवि मेहर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी । कोर्ट ने इस पर राज्य शासन से जवाब मांगा था । शासन का जवाब मिलने के बाद कोर्ट ने शासन के जवाब को सही मानते हुए सकरी को बिलासपुर नगर निगम में शामिल किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज कर दिया है ।
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Thu Jan 2 , 2020