बिलासपुर ।
किराये से मकान संचालित करने वालों को सबंधित थाने या पुलिस वेबसाइड में किरायेदारों की पूरी जानकारी फोटो सहित देना होगा , अमल नही करने वाले मकान मकान मालिकों के खिलाफ धारा 34 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
शहर में लगातार बढ़ती हुई चोरी की वारदात अन्य आपराधिक घटनाओं को देखते हुए , इसपर लगाम कसने पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने फरमान जारी कर मकान , हॉस्टल किराये पर संचालित करने वाले मकान मालिकों को संबंधित थाने स फार्म लेकर तथा सिटीजन सर्विस , पुलिस विभाग के वेबसाइड में 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करना है , इस फरमान पर अमल नही करने वालों पर धार 34 के तहत कार्रवाई की जाएगी ।
गौरतलब है कि शहर के दयालबंद , तोरवा , हेमू नगर , जुनाबिलासपुर , कोनी , सरकंडा , देरीखुर्द , सिरगट्टी , तिफरा , क्षेत्र में काफी संख्या में मकान , हॉस्टल किराये में संचालित हो रहे है , जो अब एक व्यवसाय बन गया है यहां तक कि हॉटल , लाज संचालक भी यही रास्ता इख्तियार कर लिया है , परन्तु यह संचालक मोटी कमाई के लालच में बिना किसी पहचान पत्र , नाम पता पूछे बगैर ही किराये पर मकान दे देते है । इन सारी चीजों को नज़र अंदाज़ की वजह से अपराधी पनप रहे है और मौका देख आपराधिक घटना को अंजाम देकर रफूचक्कर हो जाते है , जिनकी कोई खबर नही मिलती , वहीं मकान मालिक भी डर से पुलिस को जानकारी देने से कतराते है , कई ऐसी कई शिकायत देखने को मिली जहां काम के आड़ में आपराधिक घटना को अंजाम देने रैकी करते है , ऐसा की मामला पूर्व में देखने को मिला आपराधी दोस्त बनकर रहते हुए सिक्युरिटी गार्ड को बाईपास रोड में गोली मार हत्या कर दी गई थी। इसी के मद्दे नज़र पुलिस अधीक्षक ने समस्त मकान मालिकों को किरायदारों की सारी जानकारी देने का सख्त फरमान जारी किया है ।